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डीआईजी ने मिर्जापुर-सोनभद्र के पुलिस अधीक्षको संग की समीक्षा बैठक; लम्बित विवेचनाओं, प्रार्थना पत्रों की समयबद्ध जांच व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के दिए निर्देश

0 महिला संबंधी अपराधों में गाइडलाइन के अनुरूप करें त्वरित कार्रवाई

मिर्जापुर।  

सोमवार को पुलिस उपमहानिरीक्षक, विंध्याचल परिक्षेत्र आरपी सिंह द्वारा आगामी पर्वों एवं जनपद में शांति व कानून व्यवस्था सहित अपराध नियंत्रण के दृष्टिगत समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान आगामी पर्वों बकरीद, सावन मास/कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत पुलिसकर्मियों को दंगा नियंत्रण उपकरणों का पूर्वाभ्यास कराया जाए।

सभी थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिसकर्मियों को मोटरसाइकिल व कलस्टर मोबाइल के साथ ड्यूटी लगाकर लगातार भ्रमणशील रखा जाए। ड्यूटीरत पुलिसकर्मियों को अनिवार्य रूप से अपने साथ बॉडी प्रोटेक्टर, हेलमेट व डंडा इत्यादि दंगा नियंत्रण उपकरणों को रखने हेतु सख्त निर्देश दिए गए।

इसके अतिरिक्त लंबित विवेचनाओं के शीघ्र निस्तारण पर जोर दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया। जनपद में अपराध एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु वांछित/पुरस्कार घोषित अभियुक्तों व वारंटियों की गिरफ्तारी की जाय। शिकायती प्रार्थना पत्रों का त्वरित निस्तारण कराया जाय, भूमि संबंधी विवादों का समाधान थाना दिवस पर राजस्व विभाग के सहयोग से निस्तारित कराया कराया जाना सुनिश्चित करें।

चोरी संबन्धी घटनाओं पर रोक लगाने हेतु हॉटस्पाट चिन्हित कर चौराहों/तिराहों पर चेकिंग करके अपराधियों के संचरण पर रोक लगाने तथा पिछले 10 वर्षों में चोरी, लूट व अन्य अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों/माफियाओं का भौतिक सत्यापन करायें जाने हेतु निर्देश दिये गये। अवैध शराब एवं अवैध शस्त्र रखने वालों / क्रय-विक्रय करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई कराया जाना तथा जनपद के टॉप -10 अपराधियों के विरुद्ध गुंडा/गैंगस्टर एक्ट व 14(1)के अंतर्गत जब्तीकरण कराते हुए ऐसे अपराधियों की जमानत निरस्तीकरण की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

गोवध अधि0, पशु क्रूरता अधि0, आबकारी अधि0, चिन्हित माफिया, महिला सम्बन्धी अपराध, सम्पत्ती सम्बन्धी अपराध में विवेचना समय से पूर्ण करके निरोधात्मक कार्यवाही की जाय। मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही कराते हुए अधिक से अधिक बरामदगी कराने के निर्देश दिये गये।

इस दौरान महिला संबंधी अपराधों में त्वरित एवं कठोरतम कार्यवाही के भी निर्देश दिये। पॉक्सो एक्ट में लंबित मामलों को प्रत्येक दशा में निस्तारण कर न्यायालय में सशक्त पैरवी करते हुए अभियुक्तों को शीघ्र ही कठोर से कठोर सजा दिलायी जाय। इस दौरान निर्देशित किया गया कि अपराध व अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए महिलाओं एंव बच्चियों के साथ घटित होने वाले अपराधों की प्रभावी रोक-थाम तथा महिला बीट को प्रभावी कर महिला को सशक्त बनाने हेतू शासन द्वारा महिलाओं को दी जा रही सरकारी योजनाओं के लाभ के संबंध में महिला आरक्षियों द्वारा सम्बन्धित बीट क्षेत्र मे जाकर जनचौपाल लगाकर महिलाओं एवं बच्चियां को जागरुक करने एवं उनकी हर समस्याओं का निराकरण कराने के सख्त निर्देश दिए गये।

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