अहरौरा, मिर्जापुर।
राष्ट्रीय हरित क्रांति अधिकरण ने सोनपुर एवं भगौतीदेई की पहाड़ियों में हो रहे खनन एवं क्रेशर प्लांटों के संचालन से उड़ रहें धूल एवं बढ़ रहें प्रदूषण को गंभीरता से लेते हुए इन पहाड़ियों पर चल रहे सभी खनन कार्य एवं क्रेशर प्लांटों के संचालन पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दिया है। साथ ही जिलाधिकारी को अगली सुनवाई पर उपस्थित होने को कहा है।
एन जी टी के इस आदेश से खनन पट्टा धारको एवं क्रेशर व्यवसायियों में हड़कंप मच गया है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण में 3 जुलाई को हुई सुनवाई के बाद 5 जुलाई को राष्ट्रीय हरित अधिकरण का आदेश एनजीटी के वेवसाईट पर अपलोड हो गया है।आदेश में एनजीटी ने जिला अधिकारी से कई सवाल करते हुए नाराजगी भी जताई है।
अहरौरा थाना क्षेत्र के भगौतीदेई गांव निवासी संपूर्णानंद के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने 27 अप्रैल को ही भगौतीदेई एवं सोनपुर क्षेत्र में संचालित सभी खनन पट्टा पर खनन कार्य पर रोक लगा दिया था लेकिन इसका अमल नहीं किया गया।
जिस पर नाराजगी जताते हुए एन जी टी पुनः 3 जुलाई के सुनवाई में आरोपित सभी 40 खनन पट्टा धारको पर कार्रवाई करते हुए 39 खनन पट्टा स्थलों पर हो रहे खनन कार्य सहित क्षेत्र में चल रहे क्रेशर प्लांटों को तत्काल बंद करने का आदेश दिया है।
इसके साथ ही 25 अगस्त को वाली अगली सुनवाई में जिलाधिकारी को उपस्थित होने को कहा है तथा आदेश दिया है की पुलिस अधीक्षक भी सुनिश्चित करें की खनन केशर बंद है।
इस संबंध में खान अधिकारी शैलेंद्र सिंह ने कहा कि अभी तक हमें राष्ट्रीय हरित अधिकरण का आदेश नहीं मिल पाया है। हमने सुना है आदेश मिलने पर जो एनजीटी का आदेश होगा, उसके तहत कार्रवाई की जाएगी।