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दीवानी न्यायालय में लम्बित चेक बाउन्स (धारा-138एन.आई. एक्ट) के मुकदमों के निस्तारण हेतु 12 अगस्त को विशेष लोक अदालत का होगा आयोजन

मीरजापुर। 

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद तथा माननीय न्यायमूर्ति / कार्यपालक अध्यक्ष, उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के आदेशानुसार माननीय जनपद न्यायाधीश श्री अनमोल पाल महोदय की अध्यक्षता में चेक बाउन्स (धारा-138 एन.आई. एक्ट) के मुकदमें को ज्यादा से ज्यादा संख्या में निस्तारण हेतु दिनांक 12-08-2023 को समय पूर्वान्ह 10.30 बजे से दीवानी न्यायालय परिसर, मीरजापुर में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।

उक्त विशेष लोक अदालत को सफल बनाने के लिए माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय ने सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट/अधिकारीगण को चेक बाउन्स (धारा-138एन.आई. एक्ट) के मुकदमों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में निस्तारण कराने के लक्ष्य को पूर्ण करने का निर्देश दिया है और जनपद न्यायालय के सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट को चेक बाउन्स से सम्बन्धित मुकदमों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में निस्तारण करने के लिए चिन्हित करने तथा पक्षकारों को नोटिस प्रेषित करने का निर्देश दिए साथ ही विशेष लोक अदालत के पूर्व पक्षकारों के मध्य आपसी सुलह-समझौता कराने के लिए पांच बैठके आहूत करने के लिए भी सम्बन्धित न्यायालयों को निर्देशित किए।

उन्होने यह भी बताया कि विशेष लोक अदालत में चेक बाउन्स ( धारा-138एन.आई. एक्ट) से सम्बन्धित मुकदमों के निस्तारण होने पर वादकारियों द्वारा लगाये गये न्याय शुल्क वापस मिल जाता है, किसी भी पक्षकार को दण्डित नहीं किया जाता है बल्कि, विशेष लोक अदालत में उभयपक्ष को न्याय आसानी से समय पर मिल जाता है और लोक अदालत का अवार्ड (निर्णय) अंतिम होता है, जिसके खिलाफ किसी न्यायालय में अपील नहीं होती है इसलिए पक्षकार व्यक्तिगत तौर पर सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपने मुकदमें को निस्तारण हेतु अविलम्ब पंजीकृत कराना सुनिश्चित करें।

प्रभारी पूर्णकालिक सचिव श्री लाल बाबू यादव ने समस्त अधिवक्ता बन्धुओ एवं एन. आई. एक्ट के उभयपक्षों से अपील करते है कि वह एन.आई. एक्ट के मुकदमों में सम्बन्धित न्यायालयों द्वारा थानेवार प्रेषित नोटिसों को स्वीकार करते हुए सम्बन्धित न्यायालयों द्वारा निर्धारित तिथियों पर आहूत बैठकों में उपस्थित होकर अविलम्ब अपने-अपने मुकदमों को पंजीकृत करा लेवें और अपने-अपने मुकदमें का निस्तारण कराकर विशेष लोक अदालत का लाभ उठाएं।

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