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महिला सम्बन्धित अपराध में मात्र 22 दिन में अभियुक्त को करायी गयी 20 वर्ष के कठोर कारावास और ₹ 30,000.00/- अर्थदण्ड की सजा

मिर्जापुर।  

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा करायी गयी गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप महिला सम्बन्धित अपराध में मात्र 22 दिन में अभियुक्त को करायी गयी 20 वर्ष के कठोर कारावास और ₹ 30,000.00/- अर्थदण्ड की सजा —

।   पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी “राम कुमार” के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर “आर.पी.सिंह” के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “संतोष कुमार मिश्रा” द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है । थाना अहरौरा पर 07 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म से सम्बन्धित अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए प्रतिदिन सुनवाई के क्रम में लगातार गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी ।

जिसके परिणाम स्वरूप उक्त अभियान में जनपदीय पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है । मात्र 22 दिन में मा0न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश मीरजापुर द्वारा 07 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म के अभियुक्त को आज दिनांकः22.07.2023 को दण्डित करते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और ₹ 30,000.00/- के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी ।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांकः11.06.2023 को थाना अहरौरा पर एक व्यक्ति(वादी) द्वारा नामजद अभियुक्त के विरूद्ध वादी की 07 वर्षीय नाबालिग पुत्री के साथ छेड़खानी करने, गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी गई थी जिसके आधार पर थाना अहरौरा पर मु0अ0सं0-96/2023 धारा 354,504,506 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत कर त्वरित कार्यवाही करते हुए साक्ष्य संकलित कर मुकदमा उपरोक्त में धारा-354 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट का लोप करते हुए प्राप्त हुए विवेचना के दौरान साक्ष्यों के आधार पर धारा-376AB भादवि व 5M/6 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी करते हुए नामजद अभियुक्त सुनील कुमार सोनकर को दिनांकः13.06.2023 को गिरफ्तार कर न्यायालय/जेल भेजा गया था तथा मात्र 07 दिवस के अन्दर विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था ।

न्यायालय द्वारा दिनांकः26.06.2023 को संज्ञान लेते हुए दिनांकः30.06.2023 को आरोप तय किया गया ।
पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “संतोष कुमार मिश्रा” द्वारा “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत 07 वर्षीय नाबालिग के साथ हुई दुष्कर्म की घटना को प्राथमिकता देते हुए स्वयं पर्यवेक्षण करते हुए थाना अहौरारा पुलिस एवं मॉनीटरिंग/ पैरवी सेल को निर्देशित करते हुए गुणवत्तापूर्ण तथा सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कराया गया ।

जिसके फलस्वरूप मात्र 22 दिन में न्यायालय विशेष न्यायाधीश(पॉक्सो एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश मीरजापुर द्वारा उपरोक्त अपराध की धारा376AB भादवि व 5M/6 पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पायें जाने पर अभियुक्त सुनील कुमार सोनकर पुत्र बचऊ निवासी जसवा थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर को 20 वर्ष के कठोर कारावास और ₹ 30,000.00/- के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी ।
सजायाफ्ता अभियुक्त सुनील कुमार सोनकर पुत्र बचऊ निवासी जसवा थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर, उम्र करीब-25 वर्ष  है।

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