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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से महिलाओं के हित संरक्षण कानून विषयक विधिक साक्षरता/जागरूकता शिविर का आयोजन 

मिर्जापुर।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राष्ट्रीय महिला आयोग के संयुक्त सहयोग से उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशन में जनपद न्यायाधीश अनमोल पाल के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में ग्राम कोटवा पाण्डेय विकास खण्ड पटेहरा कलां मड़िहान सामुदायिक भवन में महिलाओं के हित संरक्षण कानून से सन्दर्भित विषय पर विधिक साक्षरता/जागरूकता कार्यक्रम का शुभारम्भ वृक्षारोपण कर डीएलएसए सचिव लालबाबू यादव एवं उपस्थित प्रशासनिक अधिकारीगण ने किया। कार्यक्रम का संचालन सुरेश कुमार त्रिपाठी मध्यस्थ/रिसोर्स पर्सन ने किया।

डीएलएसए सचिव/अपर जनपद न्यायाधीश लाल बाबू यादव ने उपस्थित क्षेत्रीय ग्रामीण महिला आंगनवाड़ी कार्यकत्री, एएनएम, आशा बहू महिला समूह को सम्बोधित करते हुए बताया कि महिलाएं, माता बहने परिवार की अग्रणी सदस्य है उनके बगैर परिवार अधूरा है उनका सम्मान करना अनिवार्य है।

महिलाओं के लिए संवैधानिक तौर पर कानून बनाये गये है, महिलाओं को समान कार्य का समान वेतन, घरेलू हिन्सा, महिला उत्पीड़न, भरण-पोषण, महिलाओं के मदद के लिए महिला थाना, महिला हेल्पडेस्क, महिला हेल्प लाईन इत्यादि, और महिलाओं को अंधेरे में गिरफ्तार न करने का कानून बनाये गये है।

साथ ही साथ महिलाओं के मदद के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तत्पर्य है प्राधिकरण में एक सादे कागज पर अपनी समस्या को लिखित तौर पर प्रस्तुत करने पर त्वरित कार्यवाही करते हुए विधिक सहायता प्रदान की जाती है, उपस्थित आप सभी महिलाओं को संरक्षण कानूनी सहायता से संबंधित पम्प्लेट किट उपलब्ध कराई जा रही है कृपया उसका अनुसरण करें और लाभ उठाये।

शिविर में रिर्सोस पर्सन प्रबन्धक ज्ञानन्दा लॉ कालेज श्रीमती डा० शीला सिंह, रिसॉस पर्सन वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेश कुमार त्रिपाठी, नायब तहसीलदार बिन्दू नन्दन सिंह, महिला थानाध्यक्ष रीता यादव, स्वास्थ्य विभाग से एलएमओ डा० उषा देवी, वनस्टाप सेन्टर मैनेजर श्रीमती पूजा मौर्या, समाज कल्याण विभाग से पर्यवेक्षक श्रीमती शालिनी सिन्हा ने उपस्थित क्षेत्रीय ग्रामीण महिलाओं को बताया कि महिलाओं के उत्थान हेतु महिलाओं को आगे लाने के लिए संवैधानिक अधिकार, महिला उत्पीड़न कानून, घरेलू हिंसा, भरण पोषण, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न कानून, नाबालिग बालिकाओं/महिलाओं के साथ बलात्कार पॉक्सो कानून तथा विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, दिव्यागंजन पेंशन, महिला मिशन, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, कुपोषण, महिला हेल्पडेस्क, महिला सुरक्षा हेल्प नम्बर, वैवाहिक विवादो आदि पर विस्तार पूर्वक जानकारी उपलब्ध कराये गये।

कार्यक्रम में वरिष्ठ सहायक दीपक कुमार श्रीवास्तव, पीएलवी जयप्रकाश सरोज, रामआसरे सरोज, रूपा गुप्ता, प्रीति सिंह, पंकज कुमार, मुकेश कुमार प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, आगंनवाडी कार्यकत्री, आशा बहुए, सुषमादेवी, सुनीता देवी, विद्यावती देवी, चन्दा राय, संगीता देवी, इन्द्रावती देवी कुसुम, रन्नो देवी एवं अन्य ग्रामीण महिओं के सराहनी सहयोग से महिला हित संरक्षण विषयक शिविर को सफल बनाया गया।

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