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हत्या से सम्बन्धित अपराध में अभियुक्त को आजीवन कारावास और ₹ 20,000 के अर्थदण्ड की सजा

0 न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश कोर्ट संख्या-03 मीरजापुर द्वारा सुनाया गया फैसला
0 अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 4 माह का अतिरिक्त कारावास का भुगतना होगा।
मिर्जापुर। 

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी “राम कुमार” के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर “आर.पी.सिंह” के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “संतोष कुमार मिश्रा” द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट, हत्या, डकैती, धर्म परिवर्तन, गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है।

उक्त अभियान के क्रम में थाना चील्ह पर हत्या से सम्बन्धित अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी। जिसके परिणाम स्वरूप न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश कोर्ट संख्या-03 मीरजापुर द्वारा हत्या के अभियोग से सम्बंधित अभियुक्त को आज दिनांकः28 जुलाई 2023 को दण्डित करते हुए आजीवन कारावास और ₹ 20,000.00/- के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

अभियोजन के अनुसार 29 मार्च 2021 को थाना चील्ह पर वादी धर्मेन्द्र मांझी पुत्र स्व0 दूधनाथ मांझी निवासी मझगवां थाना चील्ह जनपद मीरजापुर द्वारा नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध वादी के बड़े भाई रविन्द्र की गला रेतकर हत्या करने के सम्बंध में लिखित तहरीर दी गई थी जिसके आधार पर थाना चील्ह पर मु0अ0सं0-51/2021 धारा 302/34,120बी भादवि पंजीकृत कर त्वरित कार्यवाही करते हुए नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायालय/जेल भेजा गया था।

पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “संतोष कुमार मिश्रा” द्वारा “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत उक्त हत्या की घटना को प्राथमिकता देते हुए थाना चील्ह पुलिस एवं मॉनीटरिंग/ पैरवी सेल को निर्देशित करते हुए गुणवत्तापूर्ण तथा सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कराया गया।

जिसके फलस्वरूप न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश कोर्ट संख्या -03, मीरजापुर द्वारा उपरोक्त अपराध में दोषी पायें जाने पर जगलाल मांझी पुत्र दसई मांझी निवासी ग्राम मझगवां थाना चील्ह जनपद मीरजापुर को आजीवन कारावास और ₹ 20,000.00/- के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी । अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 4 माह का अतिरिक्त कारावास का भुगतना होगा। सजायाफ्ता अभियुक्त जगलाल मांझी पुत्र दसई मांझी निवासी ग्राम मझगवां थाना चील्ह जनपद मीरजापुर है।

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