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राष्ट्रीय लोक अदालत के पूर्व 6 से 8 सितम्बर-2023 तक प्रतिदिन विशेष लोक अदालत सुलहयोग्य आपराधिक मामलों का निस्तारण पूर्वान्ह होगा 

मिर्जापुर।

कार्यपालक अध्यक्ष राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन के पूर्व दिनांक 06-09-2023, 07-09-2023 एवं 08-09-2023 को प्रातः 10.00 बजे से दीवानी न्यायालय परिसर में, न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से लेकर निचली अदालतों में सुलह योग्य आपराधिक ( Petty Offences ) के मामलों का निस्तारण प्रतिदिन विशेष लोक अदालत माननीय जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मीरजापुर अनमोल पाल की अध्यक्षता में किया जायेगा।

जनपद न्यायाधीश ने बताया कि 09-09-2023 को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत के दिनांक 06 से 08 सितम्बर – 23 तक समस्त मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में लम्बित सुलह योग्य पेटी अफॅन्स जैसे:- वाहन चालान, ई-चालान, नगरपालिका चालान, दुकान चालान, आबकारी चालान, इत्यादि के मुकदमों / मामलों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में निस्तारण कराये जायेगे।

इस बावत सभी सम्बन्धित न्यायालयों के मजिस्ट्रेटगण को आदेशित कर दिया गया है। रा०लो०अ० नोडल अधिकारी / अपर जिला जज श्री वायु नन्दन मिश्र ने बताया कि 09 सितम्बर – 23 को आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजन के पूर्व दिनांक 06-09-2023 07-09-2023 व 08-09-2023 को पूर्वान्ह 10 बजे से सांय 5 बजे तक सभी मजिस्ट्रेट न्यायालयों में चालानी के मुकदमों के निस्तारण किये जायेगे।

साथ ही आर्बीट्रेशन निष्पादन वादों का भी निस्तारण ज्यादा से ज्यादा संख्या में कराये जायेगें, इस सम्बन्ध में दीवानी न्यायालय में स्थापित समस्त सम्बन्धित मजिस्ट्रेट न्यायालयों, तहसील मड़िहान में स्थापित ग्राम न्यायालय अधिकारीगण को पत्र जारी कर आदेशित किया गया है।

समस्त अधिवक्तागण/पक्षकारगण अपने अपने चालानी के मुकदमों / मामलों के निस्तारण हेतु सम्बन्धित मजिस्ट्रेट न्यायालयों एवं अधिकारीगण से सम्पर्क स्थापित कर निस्तारण करा सकते है।

सचिव अपर जिला जज लाल बाबू यादव ने जनपद के समस्त अधिवक्तागण एवं वादकारियों से अनुरोध करते हुए कहाकि इस विशेष लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में चालानी तथा ई-चालानी मुकदमो का निस्तारण करा कर लाभन्वित होवे।

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