“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पुलिस अधीक्षक मीरजापुर के नेतृत्व में अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी का असर
मिर्जापुर।
पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी “राम कुमार” के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर “आर.पी.सिंह” के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “अभिनंदन” द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट,हत्या,डकैती,धर्म परिवर्तन,गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है । उक्त अभियान के क्रम में थाना चुनार पर नाबालिक के साथ दुष्कर्म व हत्या कर शव छुपाने से सम्बन्धित अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी । जिसके परिणाम स्वरूप न्यायालय विशेष न्यायधीश पाक्सो एक्ट/अपर सत्र न्यायधीश, मीरजापुर द्वारा नाबालिक के साथ दुष्कर्म व हत्या कर शव छुपाने के अभियोग से सम्बंधित 02 अभियुक्तों को आज दिनांकः 30.08.2023 को दण्डित करते हुए आजीवन कठोर कारावास और ₹ 35,000.00/- के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।
अभियोजन के अनुसार दिनांकः 30.01.2014 को थाना चुनार पर वादी द्वारा नामजद अभियुक्त के विरूद्ध वादी की मामा की नाबालिक पुत्री के साथ दुष्कर्म व हत्या कर शव को छुपा देने के सम्बंध में लिखित तहरीर दी गई थी । जिसके आधार पर थाना चुनार पर मु0अ0सं0-97/1014 धारा 302,34,376,201 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट पंजीकृत कर त्वरित कार्यवाही करते हुए नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायालय/जेल भेजा गया था । पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “अभिनंदन” द्वारा “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत उक्त हत्या की घटना को प्राथमिकता देते हुए थाना चुनार पुलिस एवं मॉनीटरिंग/ पैरवी सेल को निर्देशित करते हुए गुणवत्तापूर्ण तथा सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कराया गया । जिसके फलस्वरूप न्यायालय विशेष न्यायधीश पाक्सो एक्ट/अपर सत्र न्यायधीर, मीरजापुर द्वारा अन्तर्गत धारा 302,34,201,376 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट में दोषी पायें जाने पर 02 अभियुक्तों अंजनी कुमार सिंह पुत्र मानिक राम सिंह निवासी नुआव थाना चुनार जनपद मीरजापुर व उदय शंकर पुत्र स्व0 संकठा प्रासाद निवासी फिरोजपुर कदवां थाना चुनार जनपद मीरजापुर को आजीव कठोर कारावास और प्रत्येक को ₹ 35,000.00/- के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सजायाफ्ता अभियुक्त अंजनी कुमार सिंह पुत्र मानिक राम सिंह निवासी नुआव थाना चुनार जनपद मीरजापुर और उदय शंकर पुत्र स्व0 संकठा प्रासाद निवासी फिरोजपुर कदवां थाना चुनार जनपद मीरजापुर है।