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9 सितम्बर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार वाहन को जिला जज ने किया रवाना

मिर्जापुर।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली तथा, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशन में 9 सितम्बर 2023 दिन शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जनपद न्यायाधीश अनमोल पाल एवं अपर जिला जज/नोडल अधिकारी (रा0लो0अ0) वायु नन्दन मिश्र, अपर जिला जज / सचिव श्री लाल बाबू यादव, आर्यब्रत बैंक के एल.डी.एम. व एल.ओ. वरिष्ठ अधिवक्ता बद्री विशाल ने संयुक्त रूप से राष्ट्रीय लोक अदालत में मामलों/मुकदमों के निस्तारण से सम्बन्धित लाभ की जानकारी आम जनमानस को होना चाहिए, जिसके सम्बन्ध में प्रचार वाहन को हरी झड़ी दिखाकर दीवानी न्यायालय से रवाना किये।

जनपद न्यायाधीश अनमोल पाल ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशन पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मीरजापुर के तत्वावधान में 9 सितम्बर 2023 दिन शनिवार को समय पूर्वान्ह 10.00 बजे से दीवानी न्यायालय परिसर मीरजापुर एवं वाह्य न्यायालय चुनार, ग्राम न्यायालय मड़िहान एवं राजस्व विभाग से सम्बन्धित अपर जिलाधिकारी (वि०रा०), अपर जिलाधिकारी (भू.रा.), नगर पालिका परिषद, चकबन्दी विभाग, वन विभाग, एवं समस्त राजस्व के न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा, जिनमें सुलह योग्य मुकदमों एवं प्री-लिटिगेशन मामलों को अधिक से अधिक संख्या में निस्तारण कराने का प्रयास किया जायेगा। साथ ही उनके द्वारा यह भी बताया गया कि चालान एवं लघु आपराधिक मुकदमों के निस्तारण हेतु प्रावधानित सरल पेटी अफेंन्स डिपाजिट योजना के तहत वादकारी घारा -206 सपठित धारा 253 द०प्र०सं. के अन्तर्गत अपने चालान का जुर्माना सरल पेटी अफेंस डिपाजिट खाता सं0 34906170085 भारतीय स्टेट बैंक डंकीनगंज मीरजापुर में स्वंय उपस्थित होकर अथवा ऑन लाईन जमा कर सकते है। उन्होने यह भी बताया कि प्री-लिटिगेशन वैवाहिक विवादों में पति पत्नी के विवाद का संक्षिप्त विवरण देते हुए विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रार्थना पत्र दिया जायेगा और परिवार न्यायाधीश एवं मध्यस्थ द्वारा पक्षकारो को बुलाकर, समझौता से समाधान कराकर लोक अदालत में निर्णय पारित किया जायेगा। लोक अदालत में पारित निर्णय अन्तिम होता है एवं इसकी अन्य न्यायालय में अपील नहीं होती है।

अपर जिला जज / नोडल अधिकारी श्री वायु नन्दन मिश्र ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में जनपद के समस्त उपजिलाधिकारी न्यायालय, सभी तहसीलदार न्यायालय, चकबन्दी अधिकारी के न्यायालय, श्रम आयुक्त विभाग, नगर पालिका विभाग, विद्युत विभाग एवं समस्त बैंकों के ऋण बकायेदारों के प्री-लिटिगेशन सुलह योग्य मामलों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में निस्तारण करने के लिए निर्देशित किया गया है। सचिव अपर जिला जज श्री लाल बाबू यादव ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में समस्त प्रकार के शमनीय आपराधिक मामलें, चेक बाउंस से सम्बन्धित धारा-138 एन.आई. एक्ट वाद एवं बैंक रिकवरी वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, बिजली से सम्बन्धित शमनीय दण्ड वाद, राजस्व वाद, सिविल वाद, तथा आर्बीट्रेशन निष्पादन से सम्बन्धित वादो का निस्तारण किए जायेगें साथ ही उन्होने यह भी बताया कि न्यायालय समय में लघु आपराधिक मामलों (सभी प्रकार के चालानों के निस्तारण हेतु) दिनांक 06-09-2023 से 08-09-2023 तक प्रतिदिन विशेष लोक अदालत का भी आयोजन किया गया है। समस्त जनमानस तथा समस्त अधिवक्ता बन्धुओं एवं वादकारियों से अपील है कि वह विशेष लोक अदालत एवं राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम अपने-अपने मुकदमो एवं पति-पत्नी के विवाद से सम्बन्धित प्री-लिटिगेशन मामलों को शीघ्र से शीघ्र निस्तारण कराने का प्रयास करें और राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाते हुए इस महा अभियान का लाभ उठावे।

 

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