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जंगल के पेड़ो को काट कर चोरी करने के आरोपी को ₹ 1000/- के अर्थदण्ड की सजा

मिर्जापुर।

“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत थाना हलिया पर जंगल के पेड़ो को काट कर चोरी करने के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी। अभियोजन अधिकारी-धीरानन्द श्रीवास्तव, पैरोकार-आरक्षी सोनू राव व कोर्ट मुहर्रिर- मुख्य आरक्षी अरूण कुमार सिंह द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणाम स्वरूप न्यायालय एसीजे(जे.डी.)-V मीरजापुर द्वारा थाना हलिया पर पंजीकृत मु0अ0स0178/1999 धारा 379 भादवि व 5/26 वन अधिनियम से सम्बंधित अभियुक्त वौधली उर्फ वैजनाथ पुत्र कुबेर निवासी देवहट थाना ड्रमण्डगंज जनपद मीरजापुर को मा0न्यायालय द्वारा जेल में बिताई गयी अवधि एवं ₹ 1000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 02 दिवस के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

 

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