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“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए धक्का मारकर घायल करने के आरोपी को सुनीयी गयी ₹ 3000/- के अर्थदण्ड की सजा 

मिर्जापुर। 

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी “राम कुमार” के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर “आर.पी.सिंह” के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “अभिनन्दन” द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट, हत्या, डकैती, धर्म परिवर्तन,गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है।

उक्त अभियान के क्रम में थाना लालगंज पर लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए धक्का मारकर घायल करने एवं सामानो का तोड़फोड़ करने के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी।

अभियोजन अधिकारी-अम्बरीश पाण्डेय, विवेचक-दालचन्द्र यादव, पैरोकार-आरक्षी श्रवण कुमार व कोर्ट मुहर्रिर-मुख्य आरक्षी अनिल कुमार यादव द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी । जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय अपर सिविल जज(जू.डि.)कोर्ट नं0-04, मीरजापुर-गीतिका सिंह द्वारा थाना लालगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0-282/2012 धारा 279,337,338,427 भादवि से सम्बंधित अभियुक्त सिनोद उर्फ छोटई पुत्र नन्हकू राम निवासी ग्राम रामपुर मड़वा थाना लालगंज जनपद मीरजापुर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर जेल में बितायी गयी अवधि(साधारण कारावास) से व ₹ 3000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 07 दिवस के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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