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“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत आयुध अधिनियम के अभियोग में आरोपी को करायी गयी ₹ 500/- के अर्थदण्ड की सजा 

मिर्जापुर। 

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी “राम कुमार” के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर “आर.पी.सिंह” के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “अभिनन्दन” द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट, हत्या, डकैती, धर्म परिवर्तन, गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है ।

उक्त अभियान के क्रम में थाना को0कटरा पर आयुध अधिनियम से सम्बन्धित पंजीकृत अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी । अभियोजन अधिकारी-योगेश कुमार त्रिवेदी, विवेचक-उपनिरीक्षक श्रीराम यादव, कोर्ट मुहर्रिर-आरक्षी चन्द्रदेव कुमार तथा पैरोकार- मुख्य आरक्षी राजबहादुर द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी । जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय अपर सिविल जज(जू.डि.) कोर्ट नं0-06 मीरजापुर द्वारा थाना को0कटरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-193/2017 धारा 4/25 आयुध अधिनिय से सम्बंधित अभियुक्त-जगदीश गुप्ता पुत्र शंकरलाल निवासी शक्ति होटल के पास सबरी रोड थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा एवं ₹ 500/- के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी, अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस के साधारण कारावास की सजा सुनायी गयी ।

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