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304 कुंतल खाद्यान्न के गबन में महिला कोटेदार के विरुद्ध दर्ज हुआ मुकदमा

हलिया (मिर्जापुर)।   

हलिया विकास खंड के ग्राम पंचायत नौगंवा के ग्रामीणों की शिकायत पर जांच के बाद स्टाक रजिस्टर में 304 कुंतल खाद्यान्न कम पाये जाने पर आपूर्ति निरीक्षक विनोद कुमार तिवारी ने जिलाधिकारी के निर्देश पर ड्रमंडगंज थाने में तहरीर देकर उचित दर विक्रेता सुनीता देवी के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया है। पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल करने में जुट गई है।

आपूर्ति निरीक्षक द्वारा दी गई तहरीर में बताया गया है कि कार्डधारकों की शिकायत पर एसडीएम भरतलाल सरोज के निर्देश पर बीते 7 नवंबर को नौगंवा गांव में उचित दर की दुकान का स्टाक रजिस्टर का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान मौके पर स्टाक रजिस्टर में 215.14 कुंतल चावल तथा 89.66 कुंतल गेहूं कम पाया गया था।

कार्डधारकों ने बताया कि खाद्यान्न का वितरण उचित दर विक्रेता की ओर से नहीं किया गया है। उचित दर विक्रेता की ओर से स्वहित में खाद्यान्न का दुरुपयोग कर लिया गया है, जो गंभीर अनियमितता है। इतना ही नहीं, उचित दर विक्रेता ने किसी भी प्रकार की कागजी तैयारी भी नहीं की थी।

मौके पर स्टाक रजिस्टर वितरण रजिस्टर तैयार नहीं मिला था, जिस पर आपूर्ति निरीक्षक की तहरीर पर पुलिस ने खाद्यान्न गबन करने वाली महिला उचित दर विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल करने में जुट गई है।

इस संबंध में थानाध्यक्ष ड्रमंडगंज अरविंद कुमार सरोज ने बताया कि आपूर्ति निरीक्षक की तहरीर पर उचित दर विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

 

वंही आपूर्ति निरीक्षक विनोद कुमार तिवारी ने बताया कि ग्रामीणों की शिकायत पर एसडीएम के निर्देश पर उचित दर विक्रेता के स्टाक रजिस्टर का निरीक्षण किया।

 

मौके पर 304 कुंतल गेहूं चावल कम मिलन पर डीएम के निर्देश पर उचित दर विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है।

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