मीरजापुर।
जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में उत्तर प्रदेश माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण नियमावली-2014 के नियम-24 के अनुसार जिला स्तर पर गठित समिति की बैठक एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उत्पीडन आर्थिक सहायता मदद योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम-1989 तथा तद्विषयक नियमावली-1995 के नियम-17 के अन्तर्गत अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के कार्यान्वयन तथा उत्पीड़ित व्यक्तियों को दी जाने वाली राहत एवं पुनर्वासन तथा उससे सम्बन्ध अन्य मामलों का अभियोजन, उपबन्धों के क्रियान्वयन तथा प्राप्त विभिन्न रिपोर्टो के पुनर्विलोकन एवं त्वरित/प्रभावी कार्यवाही के सम्बन्ध में शासन द्वारा जनपद स्तर पर गठित सतर्कता एवं मानीटरिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गयी।
बैठक में सदस्य/सचिव जिला समाज कल्याण अधिकारी गिरीश चन्द्र द्वारा अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न योजनान्तर्गत जनपद मीरजापुर को रू0 160.00 लाख (रूपये-एक करोड़ साठ लाख मात्र) का घनावंटन जनपद को प्राप्त हुआ है, जिसके सापेक्ष जिलाधिकारी के अनुमोदनोंपरान्त कुल 141 उत्पीड़ित व्यक्तियों/उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता की धनराशि रू0 159.96 लाख मात्र से लाभान्वित कराया जा चुका है। शेष 35 उत्पीड़ित व्यक्तियों का प्रस्ताव कार्यालय में प्राप्त हुआ है, जिसे धनराशि के अभाव में उत्पीड़ित व्यक्तियों को भुगतान नहीं किया जा सका है। जिस पर जिलाधिकारी ने जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया गया कि कार्यालय में कुल 35 लंबित उत्पीड़ित व्यक्तियों का स्वीकृति प्राप्त कर लिया जाय ताकि धनराशि आने पर तत्काल उन्हें भुगतानित कर दिया जाय।
उ0प्र0 माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण नियमावली-2014 के अन्तर्गत जनपद में वृद्धजन आवास (वृद्धाश्रम) का संचालन स्वैच्छिक संस्था- स्वजन शिक्षण संस्थान, लखनऊ के माध्यम से पटेंगरा नाला, विन्ध्याचल में संचालित किया जा रहा है, जिसमें कुल संवासियों की स्वीकृत क्षमता 150 के सापेक्ष 31 महिला एवं 71 पुरुष, अर्थात् कुल 102 संवासी आवासित है। शासनादेश में रू0 114/- प्रतिदिन प्रति संवासी को देय है। साथ ही रू0 200/- प्रति संवासी की दर से दवा हेतु देय है।