मिर्जापुर।
उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार गरीब, निर्धन, असहाय व्यक्तियों, कारागार में निरूद्ध बन्दियों को विधिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ( निःशुल्क और सक्षम विधि सेवाएं विनियम-2010) की धारा-8 के प्रस्तर-2 से 8 व 10 के प्राविधानों के अन्तर्गत पैनल लॉयर / रिटेनर अधिवक्ता का पैनल तैयार किया जाना है, जो मुख्यालय स्तर पर 10 और प्रत्येक तहसील स्तर पर 5-5 अधिवक्ता का पैनल गठित समिति द्वारा बनाया जायेगा।
नामित पैनल लॉयर की सूची की बैधता तीन वर्ष के लिए होगी।
इच्छुक अधिवक्ता विधिज्ञ व्यवसाय में कार्य करने का अनुभव 3 वर्ष से कम न हो और सिविल, दांडिक, संविधनिक विधि, पर्यावरण विधि, श्रमिक विधि, वैवाहिक विवाद विधि, राजस्व विधि, चकबन्दी विधि आदि में किसी एक विधि व्यवसाय में विशेष अनुभवी हो आवेदन कर सकते है।
आवेदन में पूरा नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, स्थायी पता, दूरभाष नम्बर, वर्ष व विश्व विद्यालय का नाम जहाँ से विधि स्नातक की शिक्षा ग्रहण किए है, उ०प्र० बार कौन्सिल पंजीयन संख्या, स्थायी बार एशोसियेशन पंजीयन संख्या विशेष रूप से किसी एक विधि व्यवसाय में अनुभव रखते हो और संबंधित बार एसोसियेशन अध्यक्ष / सचिव द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र तथा अन्य कोई सुसंगत सूचना यदि कोई हो तो उसको भी संलग्न करेगें।
निर्धारित प्रारूप पर प्रार्थना पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में जमा करने की अन्तिम तिथि 20 दिसम्बर-2023 निर्धारित की गयी है। पैनल लॉयर के रूप में नियुक्त होने अहर्ता, योग्यता तथा आवेदन पत्र के निर्धारित प्रारूप इत्यादि की विस्तृत जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में की जा सकती है।