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एनडीपीएस एक्ट के आरोपी को 7 माह के कारावास एवं बीस हजार अर्थदण्ड की सजा

मिर्जापुर।
पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी “पीयूष मोर्डिया” के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर “आर.पी.सिंह” के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “अभिनन्दन” द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट, हत्या, डकैती, धर्म परिवर्तन, गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है।

अभियान के क्रम में थाना को0कटरा पर एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित पंजीकृत अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी। अभियोजन अधिकारी राजेश यादव, विवेचक उपनिरीक्षक भरतराम प्रजापति, कोर्ट मुहर्रिर-उपनिरीक्षक दिलीप कुमार सिंह तथा पैरोकार-आरक्षी सिकन्दर चौहान द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी।

जिसके परिणाम स्वरूप न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट मीरजापुर (वायु नन्दन मिश्र) द्वारा थाना को0कटरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-108/2021 धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट से सम्बंधित अभियुक्त-सूरज कसेरा पुत्र देवी प्रसाद निवासी रैपुरिया थाना चुनार जनपद मीरजापुर को 7 माह के कठोर कारावास एवं ₹ 20,000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गई, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 20 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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