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दहेज सामाजिक कुरीतियों को देता है बढ़ावा, लेना एवं देना. दोनो अपराध: जिला दहेज प्रतिषेध अधिकारी

0 दहेज लेने एवं देने का प्रकरण संज्ञान में आए तो दे जानकारी, होगी कार्यवाही
मिर्जापुर।
जिला दहेज प्रतिषेध अधिकारी/जिला प्रोबेशन अधिकारी/जिला बाल संरक्षण अधिकारी शक्ति त्रिपाठी ने द्वारा जानकारी देते हुए बताया है कि दहेज एक सामाजिक बुराई है जिसके कारण समाज में महिलाओं के प्रति अकल्पनीय यातनाएँ और अपराध उत्पन्न हुए हैं तथा भारतीय वैवाहिक व्यवस्था प्रदूषित हुई है। दहेज शादी के समय दुल्हन के ससुराल वालों को लड़की के परिवार द्वारा नकद या वस्तु के रूप में किया जाने वाला भुगतान है। आज सरकार न केवल दहेज प्रथा को मिटाने के लिये बल्कि बालिकाओं की स्थिति के उत्थान के लिये कई कानून (दहेज निषेध अधिनियम 1961) और योजनाओं द्वारा सुधार हेतु प्रयासरत है। इस समस्या से छुटकारा पाने में लोगों की सामाजिक और नैतिक चेतना को प्रभावी बनाना, महिलाओं को शिक्षा तथा आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करना एवं दहेज प्रथा के खिलाफ कानून को प्रभावी ढंग से लागू करना मददगार हो सकता है। दहेज प्रथा न केवल अपराध है बल्कि अनैतिक भी है। इसलिये दहेज प्रथा की बुराइयों के प्रति समाज की अंतरात्मा को पूरी तरह से जगाने की जरूरत है ताकि समाज में दहेज की मांग करने वालों की प्रतिष्ठा कम हो जाए। दहेज सम्बन्धित किसी भी शिकायत के लिये जिला दहेज प्रतिषेध अधिकारी शक्ति त्रिपाठी मोबाइल नम्बर 7518024046, वन स्टॉप सेन्टर, मोबाइल नम्बर 9511139010 अथवा 181 महिला हैल्पलाइन व चाइल्ड हेल्पलाइन, 1098 तथा अधिक जानकारी हेतु कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी, कलक्ट्रेट मीरजापुर या कार्यालय वन स्टॉप सेन्टर, निकट टी0बी0 अस्पताल में सम्पर्क कर सकते हैं।

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