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अभियान चलाकर निजी वाहनों पर हूटर/सायरन/लाल नीली बत्ती/पद सूचक/ब्लैक फिल्म आदि पाये जाने पर उसे हटवाया;  सम्बन्धित के विरुद्ध की जा रही वैधानिक कार्यवाही, मोटर अधिनियम के प्रति जागरूक किया गया

मिर्जापुर।
निदेशक, यातायात एवं सड़क सुरक्षा, उ0प्र0 लखनऊ के द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम मे चालाये जा रहे विशेष अभियान लाल नीली बत्ती/हूटर सायरन का अवैध प्रयोग और दो पहिया वाहन/चार पहियां वाहनों पर पुलिस कलर्स/ उत्तर प्रदेश सरकार के अवैध प्रयोग तथा अन्य मोटर अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “अभिनन्दन” के निर्देशन में जनपद के विभिन्न स्थानों पर चेकिंग अभियान चालाया गया । आमजनमानस को लाल-नीली बत्ती/हूटर सायरन और दो पहिया वाहन/चार पहिया पर पुलिस कलर्स/ उत्तर प्रदेश सरकार के अवैध प्रयोग तथा अन्य मोटर अधिनियम के प्रति जागरूक किया गया । प्रायः देखा जा रहा है कि लाल नीली बत्ती/हूटर सायरन के अवैध प्रयोग आदि के कारण सड़को पर अनायास अव्यवस्था का महौल उत्पन्न हो जाता है, जिसके क्रम मे आगे भी ये अभियान निरंतर जारी रहेगा और लाल-नीली बत्ती/हूटर सायरन व दो पहिया वाहन/चार पहिया वाहनों पर पुलिस कलर्स/ उत्तर प्रदेश सरकार के अवैध तरीके से प्रयोग कर रहे वाहनों के विरूद्ध प्रवर्तन की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायेगी ।

लाल नीली बत्ती/हूटर सायरन का अवैध प्रयोग और दो पहिया वाहन/चार पहियां वाहनों पर पुलिस कलर्स/ उत्तर प्रदेश सरकार के अवैध प्रयोग सम्बन्धित जनपद के समस्त थानों द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण —
1.लाल-नीली बत्ती/हूटर/सायरन के विरुद्ध की गई कार्यवाही – 55 वाहनों का चालान , ₹ 10000/- शमन शुल्क ।
2.दो पहिया/चार पहिया वाहनों पर पुलिस कलर्स का प्रयोग करने पर की गई कार्यवाही— 25 वाहनों का चालान, ₹ 3000/-शमन शुल्क ।
3. दो पहिया/चार पहिया वाहनों पर उत्तर प्रदेश शासन/भारत सरकार का प्रयोग करने पर की गई कार्यवाही— 28 वाहनों का चालान, ₹ 3000/-शमन शुल्क ।
इस प्रकार कुल दोषी पाये गये 108 वाहनों का चालान तथा ₹ 16000/- शमन शुल्क ।

जनपदीय पुलिस द्वारा मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत की गई कार्यवाही का विवरण—
दो पहिया वाहनों का चालान-243
चार पहिया वाहनों का चालान-59
सीज की कार्यवाही-02
शमन शुल्क -₹ 503500/-
इस प्रकार कुल 302 वाहनों का चालान, 02 सीज तथा ₹ 503500/-

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