मीरजापुर। जिले के किसान भाई को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2024-25 में फसल अवशेष प्रबन्धन हेतु प्रमोशन आफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फार इन-सीटू मैनेजमेन्ट आफ क्राप रेजीड्यू योजना अन्तर्गत सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम (सुपर एस0एम0एस), हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, ज़ीरो टिल सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल, श्रब मास्टर, पैडी स्ट्रा चॉपर, श्रेडर, मल्चर, रोटरी स्लेशर, हाइड्रोलिक रिवर्सेबल एम0बी0प्लाऊ, बेलिंग मशीन, क्राप रीपर, स्ट्रा रेक, रीपर कम बाइण्डर कृषि यंत्रों पर अनुदान देय है। आवेदन हेतु बुकिंग दिनांक 02.07.2024 को मध्यान्ह 12.00 बजे से दिनांक 16.07.2024 रात्रि 12.00 बजे तक की जाएगी। कृषि विभाग के वेबसाइट www.agriculture.up.gov.in पर किसानों को कृषि यंत्र का चयन करते समय मोबाइल पर ओटीपी आएगा जिसे दर्ज करने के पश्चात् टोकन जनरेट हो जायेगा। इच्छुक लाभार्थी/कृषकों द्वारा निर्धारित समयावधि में विभागीय पोर्टल पर लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने की दशा में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कार्यकारी समिति के समक्ष विभागी पोर्टल पर ई-लाटरी के माध्यम से ब्लॉकवार लक्ष्यों के सापेक्ष लाभार्थी का चयन किया जायेगा। ई-लाटरी हेतु स्थल, तिथि एवं समय की जानकारी आवेदकों के मध्य संबंधित जनपदीय उप कृषि निदेशक द्वारा स्थानीय समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों के द्वारा अनिवार्य रूप से दी जायेगी। आवेदन के समय कृषक को यंत्रवार निर्धारित जमानत धनराशि ऑनलाइन जमा करनी होगी। लक्ष्य अवशेष न रहने पर एवं ई-लाटरी में चयनित होने वाले संबंधित कृषकों को जमानत धनराशि वापस कर दी जायेगी। रू0 10001/- (दस हजार एक) से रू0 एक लाख तक अनुदान के कृषि यंत्रों हेतु जमानत धनराशि रू0 2500/- होगी तथा रू0 एक लाख से अधिक अनुदान के कृषि यंत्रों हेतु जमानत धनराशि रू0 5000/- होगी। लाभार्थियों का चयन/बुकिंग टोकन कंफर्म होने की तिथि से कृषि यंत्र क्रय कर विभागीय पोर्टल पर क्रय रसीद, यंत्रों की फोटो व सीरियल नम्बर व सम्बन्धित अभिलेख विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु 30 दिवस का समय दिया जायेगा। क्रय रसीद एवं सम्बन्धित अभिलेख की मूल प्रति उप कृषि निदेशक, पिपराडाड़, मीरजापुर के कार्यालय में जमा करना होगा। स्थलीय सत्यापन के उपरान्त अनुदान की धनराशि बैंक खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से भेज दी जायेगी। कृषि यंत्रों के क्रय हेतु फर्मो को मूल्य का कम से कम 50 प्रतिशत धनराशि का भुगतान लाभार्थी के स्वयं के खाते से ही किए जाने पर ही अनुदान के भुगतान की कार्यवाही की जायेगी। ऐसे कृषक लाभार्थी जो साक्षर नहीं है जिन्हें चेकबुक जारी नहीं हो सकती है ऐसे कृषक लाभार्थी ब्लड रिलेशन (माता, पिता, भाई, बहन (अविवाहित), पुत्र, पुत्री (अविवाहित) एवं पुत्रवधू) के खाते से कृषि यंत्रों के क्रय हेतु फर्मो को लागत का कम से कम 50 प्रतिशत धनराशि का भुगतान किया जा सकता है।
अतः किसान भाईयों, से अनुरोध है उपरोक्त फसल अवशेष प्रबन्धन हेतु उपयोगी कृषि यंत्र प्राप्त करने व रु0 5 लाख से 15 लाख तक परियोजना लागत के फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना हेतु कृषि विभाग के वेब साइट पर दिनांक 02.07.2024 से टोकन जनरेट कर यंत्र क्रय कर अनुदान प्राप्त करें।