0 नवम्बर, 2024 से माह मार्च, 2025 तक प्रत्येक बृहस्पतिवार या बंद होने पर अगले दिन होगा वितरण
0 सप्ताह में एक दिवस ₹5/- प्रति छात्र प्रति दिवस की दर से मिलेगी राशि
लखनऊ।
मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ.प्र. द्वारा प्रदेश के सभी जिलाधिकारियो को जारी पत्रांक: म.भो.प्रा./C-805, दिनांक: 29-07-2025 मे पी०एम० पोषण (मध्यान्ह भोजन) योजनान्तर्गत अतिरिक्त पोषक तत्व उपलब्ध कराये जाने के निमित्त फ्लैक्सी फण्ड से प्रदेश के समस्त जनपदों के छात्रों को सप्लीमेन्ट्री न्यूट्रिशन के अन्तर्गत ‘अतिरिक्त खाद्य सामग्री वितरण के निर्देश दिये है।
जारी पत्र मे कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा पी०एम० पोषण योजनान्तर्गत बजट की उपलब्धता के अनुसार कुल आवर्ती बजट के 05 प्रतिशत फण्ड का उपयोग फ्लैक्सी फण्ड के अन्तर्गत किये जाने की व्यवस्था की गयी है, जिसके अन्तर्गत ‘किचेन गार्डन’ व ‘सप्लीमेन्ट्री न्यूट्रीशन के अन्तर्गत व्यय का प्राविधान है।
उक्त के अन्तर्गत बजट की उपलब्धता के आधार पर वित्तीय वर्ष 2024-25 में माह नवम्बर, 2024 से प्रदेश के समस्त जनपदों के योजना से आच्छादित विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त छात्रों को सप्ताह में एक दिवस रु० 05/- प्रति छात्र प्रति दिवस की दर से “सप्लीमेन्द्री न्यूट्रीशन उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है। योजनान्तर्गत छात्रों को सप्लीमेन्द्री न्यूट्रीशन का वितरण किया जायेगा, जिसकी खास बाते इस प्रकार है-
• योजना माह नवम्बर, 2024 से माह मार्च, 2025 तक की अवधि में संचालित की जायेगी।
• सप्लीमेन्द्री न्यूट्रीशन का वितरण प्रत्येक बृहस्पतिवार (कुल 19 विद्यालय दिवस हेतु) को किया जायेगा। बृहस्पतिवार को विद्यालय अवकाश की स्थिति में आगामी कार्यदिवस में वितरण किया जायेगा।
2. अतिरिक्त खाद्य सामग्री का विवरण व मात्रा
• सप्लीमेन्ट्री न्यूट्रीशन के अन्तर्गत स्थानीय स्तर पर उपलब्धता के आधार पर मूंगफली की चिक्की गुढ़-लिल-मूंगफली की गजक / चौलाई (रामदाना) का लड्डू बाजरे का लड्डू इत्यादि (प्रत्येक छात्र को न्यूनतम 20 ग्राम की मात्रा में) अथवा भुना चना (प्रत्येक छात्र को न्यूनतम 50 ग्राम की मात्रा में वितरित किया जायेगा।
• प्रस्तावित खाद्य सामग्री के अन्तर्गत कई विकल्प मात्रा सहित अंकित किये गये है. जिसके सापेक्ष जनपद स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा उपलब्धता के आधार पर कोई एक सामग्री/दिवसवार सामग्री का निर्धारण किया जा सकता है।
• सप्लीमेन्द्री न्यूट्रीशन का वितरण विद्यालय में शिक्षण कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व किया जायेगा।
3. क्रय प्रक्रिया
• निर्धारित खाद्य सामग्री का क्रय योजनान्तर्गत पूर्व से क्रय की जा रही अन्य सामग्रियों यथा दाल, सब्जी, तेल, मसाले, नमक, दूध, फल आदि की भाँति ही स्थानीय स्तर पर किया जायेगा।
• स्थानीय स्तर पर विकल्प में उल्लिखित किसी भी सामग्री की अनुपलब्धता की स्थिति में जिलाधिकारी द्वारा किसी अन्य क्रय/वितरण प्रक्रिया पर विचार किया जा सकेगा जिसमें खाद्य सामग्री की मात्रा मानक का पालन किया जाना होगा।
4. अभिलेखीकरण
विद्यालय स्तर पर मध्यान्ह भोजन ग्रहण करने वाले बच्चों की संख्या की भाँति ही सप्लीमेन्द्री न्यूट्रीशन ग्रहण करने वाले बच्चों का तिधिवार विवरण (तिष्थि, कुल लाभार्थी छात्र संख्या, वितरित सामग्री का नाम व मात्रा इत्यादि) रखा जायेगा।
• विद्यालय स्तर पर क्रय की जाने वाली खाद्य सामग्री के बिल इत्यादि सुरक्षित रखे जाने होंगे तथा स्टॉक पंजिका भी व्यवस्थित की जानी होगी।
5. वित्तीय स्वीकृति
• योजना हेतु मुख्यालय स्तर से जनपदों को चिन्हांकित माह के सापेक्ष 02 किश्तों में वित्तीय स्वीकृति प्रेषित की जायेगी।
• जनपद द्वारा विद्यालय स्तर पर संचालित ‘मध्यान्ह भोजन निधि खातों में 02-02 माह के अन्तराल पर अग्रिम धनराशि प्रेषित की जायेगी।
6. उपभोग
• प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय का उपभोग प्रमाण-पत्र (संलग्न प्रारूप 01) तैयार कर खण्ड शिक्षा अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर जनपद स्तर पर उपलब्ध कराया जायेगा।
• जनपद को निर्गत वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष नोडल अधिकारी (जिलाधिकारी) द्वारा उपभोग प्रमाण-पत्र (संलग्न प्रारूप 02) मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण को उपलब्ध कराया जायेगा।
7. अनुश्रवण/मूल्यांकन/सत्यापन प्रक्रिया
• विद्यालय स्तर पर व्यवस्थित “सप्लीमेन्ट्री न्यूट्रीशन के वितरण की सूचना ब्लाक के माध्यम से जनपद को उपलब्ध करायी जायेगी, जो जनपद द्वारा प्राधिकरण को आवश्यकतानुसार प्रेषित की जायेगी।
• ब्लाक सारीय/जनपद स्तरीय / राज्य स्तरीय निरीक्षणों के माध्यम से भी योजना का समय-समय पर अनुश्रवण किया जायेगा।