मिर्जापुर।
सरकार समय-समय पर लोगों के लिए योजनाएं लाती रहती हैं। कुछ योजनाओं से लिए अप्लाई कर बच्चों को भी लाभ मिलता है। ऐसी ही योजनाओ मे से उत्तर प्रदेश सरकार की स्पॉन्सरशिप योजना भी है, जो बच्चों के लिए है। इस योजना के तहत बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता राशि का लाभ दिया जाता है।
राज्य सरकार द्वारा 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को हर महीने 4000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है। जरूरतमंद बच्चों के लिए यह योजना बहुत मददगार साबित हो सकती है। आइए जानते हैं कौन-से बच्चे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
जानें, क्या स्पॉन्सरशिप योजना है?
स्पॉन्सरशिप योजना अनाथ बच्चों के लिए है। इस योजना के तहत बच्चो कोहर महीने ₹4000 प्रदान किये जाते है।
महिला एवं बाल कल्याण विभाग द्वारा इस योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
किसे मिलेगा स्पॉन्सरशिप योजना का लाभ?
इस योजना का लक्ष्य बच्चों को शिक्षा और पालन पोषण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना का लाभ लेने के लिए बच्चों की उम्र 1 वर्ष से 18 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उन बच्चों को लाभ मिलेगा, जो बेसहारा है और जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। साथ ही ऐसे माता-पिता भी हैं, जो अपने बच्चों की सही से देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। स्पॉन्सरशिप योजना के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को हर महीने 4000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। राशि हर महीने उनके खाते में आएगी।
जाने, स्पॉन्सरशिप योजना के लिए क्या है पात्रता
जिला प्रोबेशन अधिकारी शक्ति त्रिपाठी ने बताया कि ऐसे बच्चे जिनके पिता की मृत्यु हो गई। माँ तलाकशुदा या परिवार से अलग है। माता-पिता आर्थिक, शारीरिक या मानसिक रूप से देखभाल हेतु असमर्थ हो। ऐसे बच्चे जिनको सहायता एवं पुनर्वास की आवश्यकता हो। बच्चे जो फुटपाथ पर जीवन यापन करने वाले, प्रताड़ित, उत्पीड़ित या शोषित हो। ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता या उनमे से कोई एक गंभीर/जानलेवा रोग से ग्रसित हो। ऐसे बच्चे जो किसी प्राकृतिक आपदा के शिकार हुए हों। ऐसे बच्चे जो शारीरिक रूप से असमर्थ या किसी विषमता का शिकार हो। (दिव्यांग बच्चे) ऐसे बच्चे जो एचआईवी/एड्स से प्रभावित हो।