मिर्जापुर।
पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी “पीयूष मोर्डिया” के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर “आर.पी.सिंह” के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “अभिनन्दन” द्वारा जनपद में चिह्नित महिलाओं/बालिकाओं सम्बन्धित अपराधों सहित लूट, हत्या, डकैती, धर्म परिवर्तन, गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है।
अभियान के क्रम में थाना को0देहात पर नाबालिग को बहला फुसलाकर भगाने एवं दुष्कर्म करने सम्बन्धित अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी। जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय विशेष न्यायाधीश(पॉक्सो एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश मीरजापुर द्वारा दोषसिद्ध आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹ 12,000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।
अभियोजन के अनुसार 7 नवंबर 2016 को थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत निवासी एक व्यक्ति द्वारा नामजद अभियुक्त के विरूद्ध वादी की नाबालिग नातिन को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में तहरीर दी गयी। तहरीर के आधार पर थाना कोतवली देहात पर मु0अ0सं0-1101/2016 धारा 363,366 भादवि पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई। विवेचना के दौरान साक्ष्यों के आधार पर धारा 376(2)(i) भादवि व ¾ पॉक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई तथा मुकदमा उपरोक्त में नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय/जेल भेजा गया।
पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “अभिनन्दन” द्वारा “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत तथा महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण अभियान “मिशन शक्ति फेज-5” के क्रम में नाबालिग के साथ दुष्कर्म की उक्त घटना को प्राथमिकता देते हुए थाना को0देहात पुलिस एवं मॉनीटरिंग/पैरवी सेल को निर्देशित करते हुए गुणवत्तापूर्ण तथा सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कराया गया।
अभियोजन अधिकारी-एसपीपी सनातन कुमार, विवेचक- उपनिरीक्षक वीरेन्द्र प्रताप सिंह, पैरोकार-आरक्षी धीरज यादव तथा कोर्ट मुहर्रिर आरक्षी बिट्टू सिंह व महिला आरक्षी शिवानी सिंह द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी। जिसके फलस्वरूप न्यायालय विशेष न्यायाधीश(पॉक्सो एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश मीरजापुर- सुरेन्द्र कुमार राय द्वारा मुकदमा उपरोक्त में दोषसिद्ध अभियुक्त को अंतर्गत धारा 363, 366 व 376(2)(i) भादवि सपठित धारा-4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹ 12,000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सजायाफ्ता अभियुक्त नीरज उर्फ मुंगर पुत्र चेखुरी निवासी मौनस पड़रा थाना कोतवाली देहात जनपद मीरजापुर है।