VIMLESH AGRAHARI
MIRZAPUR.
जनपद न्यायाधीश अरविन्द कुमार मिश्रा -।। एवं अपर जिला जज/नोडल अधिकारी (रा०लो०अ०) बलजोर सिंह, अपर जिला जज / सचिव विनय आर्या, अपर जिला जज सन्तोष कुमार गौतम, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो सुरेन्द्र कुमार राय, इण्डियन बैंक के जेडएम के० के० श्रीवास्तव व बैंक लॉ आफिसर मयूरी दत्ता सहित बैंक के वरिष्ठ अधिवक्ता बद्री विशाल ने संयुक्त रूप से 14 दिसम्बर-2024 दिन शनिवार को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक लोन मामलों / वैवाहिक प्री-लिटिगेशन मामलों तथा न्यायालय के मुकदमों के निस्तारण से सम्बन्धित होने वाले लाभ की जानकारी आम जनमानस को देने के सम्बन्ध में दीवानी न्यायालय परिसर मीरजापुर से प्रचार वाहन को हरी झड़ी दिखाकर रवाना किया।
जनपद न्यायाधीश अरविन्द कुमार मिश्रा- ।। ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशन पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मीरजापुर के तत्वावधान में दीवानी न्यायालय परिसर मीरजापुर, वाह्य न्यायालय चुनार, ग्राम न्यायालय मड़िहान एवं राजस्व विभाग से सम्बन्धित अपर जिलाधिकारी (वि०रा०), अपर जिलाधिकारी (भू.रा.), नगर पालिका परिषद, चकबन्दी विभाग, वन विभाग, एवं समस्त राजस्व के न्यायालयों में 14 दिसम्बर 2024 दिन शनिवार को समय पूर्वान्ह 10.30 बजे से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। लोक अदालत में सुलह योग्य मुकदमों एवं वैवाहिक प्री-लिटिगेशन मामलों को अधिक से अधिक संख्या में निस्तारण कराने का प्रयास किया जायेगा। साथ ही उन्होने बताया गया कि ई-चालान एवं लघु आपराधिक मुकदमों के निस्तारण हेतु प्रावधानित सरल पेटी अफेंन्स डिपाजिट योजना के तहत वादकारी घारा-206 सपठित धारा 253 द०प्र०सं. के अन्तर्गत अपने चालान का जुर्माना सरल पेटी अफेंस डिपाजिट खाता सं0 34906170085 भारतीय स्टेट बैंक डंकीनगंज मीरजापुर में स्वंय उपस्थित होकर अथवा ऑन लाईन जमा कर सकते है और प्री-लिटिगेशन वैवाहिक विवादों में पति पत्नी के विवाद के निस्तारण हुए जानकारी देते हुए कहा कि पीड़ित/पीड़िता आवेदक द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में प्रार्थना पत्र दिया जायेगा और परिवार न्यायाधीश एवं मध्यस्थगण द्वारा पक्षकारो को बुलाकर, समझौता के माध्यम से समाधान कराकर लोक अदालत में निर्णय पारित किया जायेगा। लोक अदालत में पारित निर्णय अन्तिम होता है एवं इसकी अन्य न्यायालय में अपील नहीं होती है।
अपर जिला जज/नोडल अधिकारी बलजोर सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में जनपद के समस्त उपजिलाधिकारी न्यायालय, सभी तहसीलदार न्यायालय, चकबन्दी अधिकारी के न्यायालय, श्रम आयुक्त विभाग, नगर पालिका विभाग, विद्युत विभाग एवं समस्त बैंकों के ऋण बकायेदारों के प्री-लिटिगेशन सुलह योग्य मामलों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में निस्तारण करने के लिए उन्हे निर्देशित किया गया है। वादकारी व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क स्थापित करके अपनी समस्या का निदान करा सकते है।
डीएलएसए सचिव/अपर जिला जज विनय आर्या ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में समस्त प्रकार के शमनीय आपराधिक मामलें, चेक बाउंस से सम्बन्धित धारा-138 एन.आई.एक्ट वाद एवं बैंक रिकवरी वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, बिजली से सम्बन्धित शमनीय दण्ड वाद, राजस्व वाद, सिविल वाद, तथा आर्बीट्रेशन निषपादन से सम्बन्धित वादो का निस्तारण किए जायेगें साथ ही उन्होने यह भी बताया कि न्यायालय समय में लघु आपराधिक मामलों / चालानों के निस्तारण के लिए ( सभी प्रकार के चालानों के निस्तारण हेतु) दिनांक 11-12-2024 से 13-12-2024 तक प्रतिदिन विशेष लोक अदालत का भी आयोजन किया गया है। अपील है कि इस विशेष लोक अदालत में उपस्थित होकर लघु आपराधिक मामलों / चालानों के मुकदमों का निस्तारण करा सकते है।
समस्त जनमानस तथा समस्त अधिवक्ता बन्धुओं एवं वादकारियों से अपील है कि राष्ट्रीय लोक अदालत तथा विशेष लोक अदालत में उपस्थित होकर अपने-अपने मुकदमो एवं पति-पत्नी के वैवाहिक विवादों से सम्बन्धित प्री-लिटिगेशन मामलों को शीघ्र से शीघ्र निस्तारण करायें और राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाते हुए इस महा अभियान का लाभ उठावे।