महिलाओ की मदद के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हमेशा तत्पर: एडीजे विनय आर्या
0 महिलाओं के उत्थान, संरक्षण एवं हितार्थ विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन
Vimlesh Agrahari
Mirzapur.
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राष्ट्रीय महिला आयोग के संयुक्त सहयोग से उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशन में जनपद न्यायाधीश अरविन्द कुमार मिश्र ।। के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में विकास खण्ड सीटी प्राथमिक विद्यालय अघौली के प्रागंण में महिलाओं के हितार्थ अधिकार एवं संरक्षण कानूनी विषयों पर विधिक साक्षरता/ जागरूकता कार्यक्रम का शुभारम्भ डीएलएसए सचिव विनय आर्या एवं उपस्थित प्रशासनिक अधिकारीगणो ने किया।
डीएलएसए सचिव/अपर जनपद न्यायाधीश विनय आर्या ने उपस्थित आंगनवाड़ी कार्यकत्री, एएनएम, आशा बहुएं, राष्ट्रीय ग्रामीण आजिविका महिला समूह एवं क्षेत्रीय ग्रामीण महिलाओं बालिकओं को सम्बोधित करते हुए बताया कि महिलाएं, माताएं, बहने परिवार की अग्रणी सदस्य होती है, उनके बगैर परिवार अधूरा है, उनका सम्मान करना चाहिए। महिलाओं के लिए संवैधानिक तौर पर महिला उत्पीड़न एवं अधिकारों के कानून बनाये गये है, महिलाओं को समान कार्य का समान वेतन, घरेलू हिन्सा, महिला उत्पीड़न, भरण-पोषण, महिलाओं के मदद के लिए महिला थाना, महिला हेल्पडेस्क, महिला हेल्प लाईन इत्यादि, और महिलाओं को अंधेरे में गिरफ्तार न करने के कानून बनाये गये है। साथ ही साथ महिलाओ की मदद के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हमेशा तत्पर हैं, महिलाओं को यदि किसी प्रकारण की समस्याएं होती है तो सीधे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में एक सादे कागज पर अपनी समस्याओं को लिखित तौर पर प्रस्तुत करे, उनका त्वरित कार्यवाही प्रक्रिया पूर्ण करके विधिक सहायता प्रदान की जायेगी। उपस्थित आप सभी महिलाओं को संरक्षण कानूनी सहायता से संबंधित पम्प्लेट किट उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें सारी जानकारी है। कृपया उसका अनुसरण करें और लाभ उठाये।
शिविर में रिर्सोस पर्सन वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेश कुमार त्रिपाठी, डा० शीला सिंह, वनस्टाप सेन्टर प्रबन्धक पूजा मौर्या ने उपस्थित आंगनवाड़ी कार्यकत्री, एएनएम, आशा बहू, महिला समूह एवं क्षेत्रीय ग्रामीण महिलाओं को बताया कि महिलाओं के उत्थान हेतु महिलाओं को आगे लाने के लिए संवैधानिक अधिकार, महिला उत्पीड़न कानून, घरेलू हिंसा, भरण पोषण, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न कानून, नाबालिग बालिकाओं/महिलाओं के साथ बलात्कार पॉक्सो कानून तथा विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, दिव्यागंजन पेंशन, महिला मिशन, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, कुपोषण, महिला हेल्पडेस्क, महिला सुरक्षा हेल्प नम्बर, वैवाहिक विवादो आदि पर विस्तार पूर्वक जानकारी उपलब्ध कराये गये।
चिकित्सा विभाग से उपस्थित डा०प्रीति यादव, डा० रश्मि गुप्ता, डा० धर्मेन्द्र दूबे, डा० सैफाली, डा० सुधा यादव ने उपस्थित महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर (गर्भाषय), सेनेटरी नैपकिन, स्वच्छता एवं पोषण कुपोषण के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी।
पुलिस विभाग से उपस्थित क्षेत्राधिकारी शिखा भारती, एस.आई. शशि तिवारी ने उपस्थित बालिकाओं, महिलाओं को मिशन शक्ति के तहत हेल्प लाइन 101, 102, 108, 112, 181, 1076, 1090, 1098, 1930 नम्बरों की जानकारी विस्तार पूर्वक बताई और उपयोग में लाने के आसान तरीके की जानकारी दी।
कार्यक्रम में वरिष्ठ सहा० दीपक कुमार श्रीवास्तव, कम्पयूटर आपरेटर रंजीत कुमार, अंगद यादव पीएलवी जयप्रकाश सरोज, आकाश प्रिय, कुसूम गुप्ता, कल्पना यादव, रेखाकुमारी, प्रीति सिंह, आगंनवाडी कार्यकत्री, आशा बहुए, ए एनम एवं विद्यालय के समस्त अध्यापक एवं अध्यापिकायें स्टाफ ग्राम प्रधान एवं अन्य ग्रामीण महिओं के सराहनी सहयोग से महिला हितार्थ संरक्षण कानूनी अधिकारी विषयक विधिक जागरूकता शिविर को सफल बनाने में सहयोग प्रदान किए।