0 कहा- बिना हेलमेट वाले को पेट्रोल नहीं देने पर पेट्रोल पंप कर्मचारी और ग्राहकों दुश्मनी पैदा होगी
मिर्जापुर।
मिर्जापुर पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल कार्यवाहक अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद चौधरी के नेतृत्व में जिलाधिकारी व जिला पूर्ति अधिकारी से मिलकर एक ज्ञापन सौपा। ज्ञापन में कहा है कि नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ द्वारा जारी पत्रांक, जिसमें उनके द्वारा उत्तर प्रदेश के समस्त जिलाधिकारी एवं सहायक संभागीय परिवहन अधिकारियों के माध्यम से पूरे प्रदेश में दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया है।
इसी के साथ उत्तर प्रदेश के समस्त पेट्रोल पंपों को निर्देशित किया गया है कि बिना हेलमेट के किसी भी दो पहिया चालक को पेट्रोल न दिया जाए।
दुर्गा प्रसाद चौधरी ने बताया कि सभी पेट्रोल पंप स्वामी आपके इस अभियान की सराहना और स्वागत करते हैं।
इसी के साथ हम सभी पंप स्वामी पेट्रोल पंपों के माध्यम से आपके इस अभियान का प्रचार करेंगे तथा प्रत्येक हेलमेट न लगने वाले ग्राहक को विशेष रूप से अनुरोध करेंगे कि वह हेलमेट लगाकर ही दो पहिया वाहन चलाएं और भविष्य में हैलमेट लगाकर ही तेल भराने आयें।
परंतु उनको पेट्रोल नहीं देने से अकारण विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी और पेट्रोल पंपो पर झगड़े होंगे।
जिले में स्थित लगभग 200 पेट्रोल पंप पर अव्यवस्था फैलेगी तथा पंप कर्मचारियों के लिए भी यह कर पाना बहुत आसान नहीं है। उन्होंने जिलाधिकारी से बताया कि नो हेलमेट नो फ्यूल के प्रचार के लिए प्रांतीय तेल समन्वयक को प्रदेश के समस्त पेट्रोल पंप परिसर स्थित बडे होर्डिंग पर नो हेलमेट नो फ्यूल का बैनर लगाने का आदेश निर्गत करने, पेट्रोल पंप कर्मचारियों द्वारा हेलमेट नहीं पहन कर आने वाले दो पहिया वाहन चालक को जागरूक कर आदरपूर्वक भविष्य में हैलमेट लगाकर ही पेट्रोल भराने के लिए प्रेरित किया जाए क्योंकि पेट्रोलिम पदार्थ आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत आते हें इसलिए कर्मचारियों द्वारा इस के लिए मना करना न्यायोचित नहीं है।
(See .3(2) of EC ACT 1955 यह स्पष्ट किया गया है कि(इस अधिनियम के तहत, सरकार ज़रूरी वस्तुओं की आपूर्ति में बाधा डालने वाले लोगों पर कार्रवाई कर सकती है और पेट्रोल नहीं देने पर पेट्रोल पंप कर्मचारी और ग्राहकों में एक दुश्मनी पैदा होगी जिस का खामियाजा पेट्रोल पंप स्वामी को भी उठाना पडेगा। बिना हेलमेट के जो भी दोपहिया चालक सड़क पर चल रहे हैं, उनको नियंत्रित करने का कार्य व अधिकार केवल परिवहन विभाग, यातायात विभाग, स्थानीय पुलिस और प्रशासन को ही है। आम नागरिक को नहीं है। वर्तमान समय में हमारे प्रदेश में हरेक चौराहे पर पुलिस की व्यवस्था है, पुलिस पिकेट के साथ डायल 112 की गाड़ियां सड़क मार्ग पर 24 घंटे कार्यरत रहती हैं।
आपके इस अभियान को परिवहन विभाग ,यातायात विभाग ,स्थानिक पुलिस और प्रशासन के लोग अधिक सफलतापूर्वक पालन कराने का अधिकार रखते हैं ,यह कार्य उन्हीं लोगों को सौपा जाए। इससे हम पेट्रोल पंप स्वामियों अनावश्यक शामिल न किया जाय तथा इससे दूर रखा जाय। इसी प्रकार के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय के निर्देश दिनांक 30.10.23 का भी अवलोकन करना आवश्यक है।
यदि हम लोगों के ऊपर दबाव बनाकर के उत्पीड़न की करवाई होगी तो आगे होने वाली अनहोनी घटनाओं व अपनी, अपने परिवार व कर्मचारियो के जानमाल की सुरक्षा को ध्यान मे रखते हुए हम समस्त पेट्रोल पंप स्वामी अपने पंप को बंद रखने के लिए बाध्य होंगे और आम जनमानस को होनेवाली कठिनाईयो, दिक्कत के लिए हम लोग उत्तरदायी नही होगे,
श्री चौधरी ने जिलाधिकारी से अनुरोध किया कि बिना हेलमेट वाले वाहन को पेट्रोल नहीं देने की बाध्यता समाप्त कर अन्य विकल्प देने का आदेश निर्गत करने की कष्ट करें।
ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से दुर्गा प्रसाद चौधरी अध्यक्ष, राजीव मल्होत्रा सचिव, अजय जायसवाल कोषाध्यक्ष, कृतार्थ बंसल उप सचिव, डॉ ओम प्रकाश यादव, श्याम मुरारी पांडेय, अर्चित अग्रवाल, अंशुल मिश्रा, हरिशंकर मोटवानी, चंद्रशेखर सिंह, आदि लोग मौजूद थे