विन्ध्य न्यूज ब्यूरो, मिर्जापुर।
निर्वाचन सम्बन्धी अपराध
1-जिला मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 144 CRPC के अधीन जारी किए गए आदेश के उल्लघन में यदि कोई व्यक्ति या दल जानबूझकर किसी जुलूस में हथियार ले जाएगा या सामूहिक प्रदर्शन करेगा उसके लिए 06 माह के कारावास और जुर्माने से दण्डित किए जाने का प्रावधान है।
2-यदि कोई व्यक्ति किसी उपासना स्थल को या किसी वर्ग द्वारा पवित्र मानी गयी किसी वस्तु को नष्ट,नुकसान या अपवित्र इस उद्देश्य से करेगा कि इससे किसी धर्म का अपमान किया जाय तो उसके लिए 02 वर्ष के कठोर या साधारण कारावास के या जुर्माने के दण्ड का प्रवधान है।
*राजनैतिक पार्टियों / व्यक्तियों के लिए आचार संहिता*
1-मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार चुनाव के दौरान किसी प्रकार के वाहन पर बाहरी फिटिंग लाउडस्पीकर आदि का प्रयोग सक्षम अधिकारी की अनुमति से ही किया जायेगा
2-कोई भी वाहन जिला निर्वाचन अधिकारी या रिटर्निग अधिकारी की अनुमति के बैगर चुनाव प्रचार हेतु प्रयोग नही किया जा सकता है।
3-लोकसभा चुनाव के दौरान एक वाहन प्रत्याशी का,एक वाहन उसके एजेन्ट का तथा इसके अतिरिक्त उसके कार्यकर्ताओ के लिए उस लोकसभा में आने वाले प्रत्येक विधानसभा के लिए एक-एक वाहन रखने का अधिकार है।
4-प्रत्याशी के चुनाव कार्यालय पर केवल एक झण्डा व एक बैनर(04फिट लंबा 08फिट चौड़ा) का लगाने की अनुमति है।