LOKSABHA CHUNAV 2019

ड्यूटी कटवाने का प्रयास न करें कर्मचारी, मतदान कार्य सर्वोपरि: जिला निर्वाचन अधिकारी

* मतदान कार्मिको को दूसरे दिन दिया गया प्रशिक्षण
* ई0वी0एम0 एवं वी0वी0 पैट के संचालन व माकपोल के सम्न्ध में दी गयी जानकारी
 
विन्ध्य न्यूज ब्यूरो, मिर्जापुर।

लोक सभा सामान्य निर्वाच-2019 को सकुशल सम्पन्न कराने के लिये मतदान कार्मिकों को दिया जा रहा प्रथम प्रशिक्षण के दूसरे दिन स्थानीय राजकीय इंटर कालेज में सम्पन्न कराया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी/जिला निवा्र्रचान अधिकारी अनुराग पटेल ने अधिकारियों व कर्मचारियों के द्वारा मतदान कार्य से ड्यूटी कटवाने के लिये तरह-तरह के हथकण्डे अपनाने पर कडी नाराजगी व्यक्त करते हुये कहा कि कोई भी कर्मचारी मतदान कार्य से ड्यूटी कटवाने का प्रयास न करें, केवल बीमार या अशक्त कर्मचारी की ड्यूटी मेडिकल बोर्ड के संस्तुति पर की जायेगी, ड्यूटी कार्य से भागने वालों के विरूद्ध कडी से कडी कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने मतदान कार्य को सकुशल सम्पन्न करवाने के लिये सभी कार्मिकों को प्रशिक्षण कार्य में भाग लेना अनिवार्य है, बहानेबाजी कर अनुपस्थिति बर्दाश्त नहीं जायेगी। इस अवसर पर प्रभारी कार्मिक/मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि कर्मचारी व अधिकारी जिसकी मतदान कार्य में ड्यूटी लगायी गयी है वे प्रतिदिन की तरफ अपने कर्तव्यों को निष्ठा पूर्वक निभायें यदि वे प्रतिदिन कार्यालय में उपस्थित होकर कार्य कर सकते है। तो मतदान कार्य भी कर सकते है। किसी भी प्रकार की बहानेबाजी न कर मतदान कार्य को खुशी से सम्पन्न करायें, उन्होंने कहा कि पॉंच साल में एक या दो दिन ही कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है अच्छे व मतबूत लोकतंत्र के निर्माण के लिये मतदान कार्य में सभी लोग अपना सहयोग प्रदेन करें।
प््राशिक्षण के दौरान आज पीठासीन अधिकारियों को बताया गया कि पीठासीन अधिकारी द्वारा माकपोल, मतदान प्रारम्भ होने के पूर्व एवं मतदान समाप्ति की घोषणा की जायेगी, उक्त घोषणा पत्र पर पीठासीन अधिकारी एवं उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षण अनिवार्य प्राप्त किये जायेगें। यह भी बताया गया कि मतदान स्थल पर किसी भी व्यक्ति का आतिथ्य स्वीकार न करें, इससे आपकी निष्पक्षता प्रभावित होगी। यह भी बताया कि मतदान केन्द्र के अन्दर अधिकृत व्यक्ति ही प्रवेश कर सकेगें यथा- मतदाता, कर्तव्यारूढ मतदान कार्मिक, उम्मीदवार अथवा उसका मतदान अभिकर्ता (एक समय में कोई एक}, निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत मीडिया के लोग, जिन्हें अधिकार पत्र मिला है, शासकीय सेवक जो ड्यूटी पर हो, मतदाता के साथ गोद का बच्चा तथा अंधे/अशक्त मतदाता का साथी ही मतदान कक्ष के अन्दर प्रवेश कर सकता है।  प्रश्ज्ञिक्षण के दौरान मास्टर ट््रेनरों के द्वारा  कन्टाेल यूयनिट तथा बैलेट यूयनिट के अलावा वी0वी0 पैट के बारे में भी जानकारी दी गयी। बताया गया मतदान दिवस के एक दिन पूर्व चुनाव सामग्री प्राप्त करते समय पीटासीन अधिकारी अपने ई0वी0एम0 का कंट्ा्रेल यूयनिट व बैलेट यूयनिट तथा वी0वी0.पैट का मिलान अच्छी तरह से कर लें। समान प्राप्ति के प्ष्चात पीठासीन अधिकारी इस बात का विशेष ध्यान दें कि ई0वी0एम0 की जॉंच करते समय केवल कंट््रोल यूनिट व बैलेट यूयनिट का ही कनेक्शन करे किसी भी दशा में वी0वी0पैट को ई0वी0एम0 से ना जोडे। पीठासीन अधिकारी इवीएम प्राप्त कर इस बात की भली-भांति जॉच कर लें कि उक्त ईवीएम व वीवीपैट उनके लिये निर्धारित मतदान केन्द्र की ही है एवं बी0यू0 में मत पत्र सही ढंग से लगा है। सभी बटन नोटा सहित जितने उम्मदवार मैदान में हैं खुले हुये है। एवं बी0यू0 के उपरी सिरे पर दानि तरफ थम्ब व्हील विन्डों में सही संख्या प्रदर्शित हो रही है। जॉ।चोपरान्त सी0यू0 एवं बी0यू0 व वीवीपैट को कैरिंग केश में रखने से पूर्व इस बात का विशेष ध्यान दें कि सी0यू0 का बटन स्विच आफ की सि्िति एवं वीवीपैट में पीडे की तरफ काले रंग का लाक-अनलाक स्विच फार पेपर रोल ट््रांसपोर्ट मोड में है। कहा गया कि दिनांक 18 अर्पैल 2019 को पालीटेक्निक/आईटीआई से ई0वी0एम एवं वीवीपैट लेने के बाद वीवीपैट को ख्ुली धूप में नहीं रखना है अन्यथा सेन्सर खराब हो सकता है। मतदान स्थल पर पहुॅचने के प्श्चात न तो ई0वी0एम0 को आन न और न ही ईवीएम व वीवीपैट को आपस में जोडे। दूसरे दिन अर्थात मतदान दिवस को प्रातः काल 05 बजे से पीठासीन अधिकारी एंव उनके पार्टी के सभी सदस्य तैयार होकर मतदान से सम्बन्धित सभी तैयारियों जैसे वोटिंग कम्पार्टमेन्ट का तैयार किया जाना, मतदान केन्द्र के बाहर डमी बैलेट यूनिट का प्रदर्शन एवं मतदान अभिकर्ता आदि की नियुक्ति से सम्बन्घित कार्यवाही बिलम्बतम प्रातः 5 बजकर 45 मिनट तक पूर्ण कर लें तत्पश्चात माकपोल के लिये इवी0एम व वीवीपैट को तैयार कर लेंकनेक्शन करते समय सी0यू0 को स्विच आफ रखें । बताया गया कि मतदान दिवस के दिन प्रातः 06 बजे तक यदि कोई मतदान अभिकर्ता मतदान केन्द्र पर उपस्थित नहीं होता है तो अधिकतम 15 मिनट तक इन्तजार करने के उपरान्त अर्थात 6 बजकर 15 मिनट पर प्रत्येक दशा में मतदान कर्मियों एवं पुलिस बल के कर्मियों द्वारा माकपोल प्रारम्भ्। कर दें। यह ध्यान रखें कि माकपोल के दौरान यदि कोई अभिकर्ता उपस्थित होता है तो औपचारिकता पूर्ण कर अभिकर्ता से भी माकपोल के करायें, प्रातः 6-15 बजे के बाद माकपोल बीच में न रोकें। माकपोल के दौरान कम से कम 50 मतदान करना आवश्यक है एवं बैलेट यूनिट के प्रत्येक बटन के द्वारा मतदान कर यह सुनिश्चित कर लें कि सभी बटन क्रियाशील हैं। माकपोल के दौरान सभी उम्मीदवार नोटा सहित को डाले गये मतों का लेखा सुरक्षित रखें। तथा क्लीयर बटन दबाकर माकपोल के दौरान डाले गये मतों को डिलिट करें। मशीन सील ककरने के ेपश्चात व स्पेशल टैग पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर व मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर आवश्यक है। इस अवसर पर मास्टर ट््रेनरों के द्वारा सभी जानकारी विस्तृत रूप् से दी गयी है। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी यू0पी0 िंसंह, परियोजना निदेशक डी0आरडी0ए0 रिषि मुनी उपाध्याय, अधिशासी अभियन्ता जलनिगम, व अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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