टेलीकॉम बिल संसद से हुआ पास; सख्त केवाईसी मानदंडों के साथ उपयोगकर्ता सुरक्षा पर मुख्य फोकस, फर्जी/फर्जी दस्तावेज से सिम लेने पर तीन साल की कैद/पचास लाख रुपये जुर्माना। टेलीफोन नंबर की स्पूफिंग पर तीन साल की कैद/पचास लाख रुपये जुर्माना
TELECOM BILL PASSED BY THE PARLIAMENT User protection remains the main focus with strict KYC norms Three years imprisonment/fifty lakh…