0 बिना अनुमति के नही निकलेगी कोई जुलूस-वाहनों के लिये लेना पडेगा परमीशन
0 धार्मिक स्थलों का प्रयोग निर्वाचन प्रचार मंच के लिये रहेगा प्रतिगन्धित -जिला निर्वाचन अधिकारी
0 प्रत्येक ब्लाकवार सक्रिय हुये वीडियो निगरानी टीम
विन्ध्य न्यूज ब्यूरो, मिर्जापुर।
जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट अनुराग पटेल एवं पुलिस अधीक्षक अमित कुमार नेे सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी सामान्य लोकसभा निर्वाचन -2019 को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं भयमुक्त तरीके से सम्पन्न कराने के लिये राजनैतिक दलों के साथ बैठक कर आदर्श आचार संहिता एवं भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के बारे में विस्तृत रूप से अवगत कराया। इस अवसर पर जिला मजिस्ट्रेट अनुराग पटेल ने सभी राजनैतिक दल के पदाधिकारियों को अवगत कराते हुये कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं भयमुक्त चुनाव समन्न हो इसमें सभी लोग अपना सहयोग प्रदान करें, ताकि कहीं भी किसी स्तर पर आदर्श आचार संहिता क उल्लधंन न होने पाये। उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये दिशा निर्देशों को सभी लोग भली-भांति अध्ययन कर लें उसी के अनुसार कार्य किया जाये। कहाकि किसी दी या अभ्यर्थी के द्वारा ऐसा कोर्द कार्य न किया जाये जो विभिन्न जातियों, और धार्मिक या भाषायी समुदायों के बीच विद्यमान मतभेदों को बढायें या घृणा की भावना उत्पन्न करें और अनावश्यक तनाव की स्थिति बने। यह भी कहा कि यदि किसी भी स्तर पर किसी के द्वारा आचार संहिता का उल्ल्धन करते हुये पाया जाता है सुसंगत धाराओं के तहत कडी कार्यवाही की जायेगी। उन्हानें कहा कि किसी राजनैतिक दल की आलेचना की जाये तो उनकी नीतियों, और कार्यक्रम, पूर्व रिकार्ड और कार्य तक ही सीमित रहे, किसी के व्यक्तिगत जीवन के ऐसे सभी पहजुओं की आलोचना नहीं की जानी चाहिए। सभी दलों और अभ्यर्थियों को ऐसे सभी कार्यो से ईमानदारी से बचना चाहिए जो निर्वाचन विधि के अधीन ’’भ्रष्ठ आचरण’’ और अपराध है यथा मतदाताओं को रिश्वत देना, मतदाताओं को डराना/धमकाना, मतदान केन्द्र के 100 मीटर के भीतर मत याचना करना, आदि कार्य न किये जाये। यह भी बताया गया कि किसी भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी को ध्वजदण्ड बनाने, ध्वज टांगने, सूचनाएं चिपकाने, नारे लिखवाने आदि के लिये किसी भी व्यक्ति को भुमि,भवन,अहाते,दीवार, आदि का सम्बंध्ति भवन मालिक के अनुमति के बिना उपयोग नहीं करेगा, भवन/भुमि मालिक से लिखित रूप अनुमति की प्राप्त करने के बाद उसकी एक प्रति सम्बंध्यित आर0ओ0 को उपलब्ध कराना होगा। किसी भी सभा के आयोजन के लिये दल या अभ्यर्थी को किसी प्रस्तावित सभा के स्थान और समय के बारे में स्थानीय प्राधिकारियों को उपयुक्त समय पर सूचना दी जाये ताकि वे यातायात को नियंत्रित करने और शांति व्रूवस्था बनाये रखेने के लिये आवश्यक इंतजाम कर सके। यदि किसी प्रस्तावित सभा के सम्बन्ध में लाउडस्पीकर का उपयोग बिना सम्बंधित प्राधिकारी के अनुमति प्राप्त किये नहीं लगायेगा, इसके लिये समय के पूर्व अनुमति प्राप्त कर लिया जाये। जिला निर्वाचन अधिकारी स्पष्ट रूप से कहा कि किसी सभा के आयोजकों के लिये ये अनिवार्य है कि वे सभा में विध्न डालने वाले या अन्यथा अव्यवस्था फैलाने का प्रयत्न करने वाले व्यक्तियों से निपटने के लिये ड्यटी पर तैनात पुलिस की सहायता प्राप्त करें। आयोजकों को भी चाहिए कि वे स्वंय ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही न करें। उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी विमानों, गाडियों, सहित सरकारी वाहनों, मशीनरी और कार्मिकों का सत्ताधारी दल के हित को बढावा देने के लिये प्रयोग नहीं किया जायेगा यादि कोई सरकारी व्यक्ति कहीं लिप्त पाया जाता है तो कडी कार्यवाही की जायेगी। कहा कि किसी भी सार्वजनिक स्थल, सरकारी भवन,, बिजली या टेलीफोन के खम्भो पर पोस्टर, बैनर आदि नहीं लगाये जायेगें। जिला मजिस्ट््रेट ने सभी राजनैति दल के पदाधिकारियों से कहा कि किसी तरह से मतदाताओं को प्रलोभन न दिया जाये स्वतंत्र, निष्पक्ष व पारदर्शी मतदान में अपना सहयोग प्रदान करें। जिलाधिकारी ने बताया कि सभी विकास खण्ड वार प्रत्येक विकास खण्ड में तीन-तीन वीडियों निगरानी टीम लगायी जा चुकी है, ये निगरानी टीम संदिग्ध गाडियों की जांच करेगें यदि किसी प्रकार पैसा, रूपया, पोस्टर बैनर आदि पाया जाता है और उसका कोई निकाड्र नहीं मिलता तो जब्त करते हुये कार्यवाही की जायेगी।
इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने कहा कि किसी पोलिंग स्टेशन के 200 मीटर की परिधि में राजनैतिक दल का कोई कार्यालय स्थापित न किया जाये। उन्होंने कहा कि जुलूस का आयोजन करने वाले दल या अभ्यर्थी को पहले यह तय कर लेनी चाहिए कि तुलूस किस समय और कि स्िान से शुरू होगा, किसा मार्ग से होकर जायेगा और किस समय और किस स्थान पर समाप्त होगा। उन्होंने कहा कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों में कोई फेनबदल न किया जाये। यह भी कहा कि आयोजकों को चाहिए कि कार्यक्रम के बारे में स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों को पहले से सूचना दें दें, ताकि आवश्यक प्रबन्ध किया जा सके। उनहोंने धारा-144 लागू है इसका भी ध्यान दिया जाये किसी भी स्तर पर उल्लधंन करने वालों के विरूद्ध कडी से कडी कार्यवाही की जायगी। पुलिस अधीक्षक ने यह भी कहा कि किसी भी राजनैतिल दल व अभ्यर्थी के द्वारा जुलूस का आयोजन ऐसे ढंग से करना चाहिए कि यातायात में काई रूकावट या बाधा उत्पन्न किये बिना जुलूस का निकालन सम्भव हो सके। जुलेस सडक के एक तरफ से ले जाया जाये ताकि जाम की स्थिति न होने पाये। उन्होंने कहा कि गाडिरूं का परमीशन सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर उसकी एक प्रति ड्ाइवर के पास रहे ताकि जांच के दौरान सम्बंधित अधिकारी को ड्ाइवर व उसमें सवार व्यक्ति के द्वारा दिखाया जा सके। उन्होंने कहा कि आचार संहिता का कडाई से पालन किया जायेगा किसी स्तर पर उल्लधंन पर कार्यवाही की जायेगी। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी/ अपर जिला मजिस्ट्रेट यू0पी0 सिंह, मुख्य राजस्व अधिकारी एम0ए0 अन्सारी, ने भी आचार संहिता के बादे में विस्तृत जानकारी दीं इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक प्रकाश स्वरूप पाण्डेय, नगर मजिस्ट्रेट सुशील लाल श्रीवास्तव, सभी उपजिलाधिकारी चुनार, लालगंज, मडिहान व सदर , अपर मुख्य अधिकारी विन्ध्याचल सिंह कुशवाहा, सहायक निर्वाचन अधिकारी परमेन्द्र श्रीवास्तव, सहित सभी प्रमुख राजनैतिक दलों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।