0 पीआरवी की बीट सूचना अब थानों पर शत-प्रतिशत हो रहीं दर्ज
0 शिकायतकर्ता को मौके पर ही मिलेगी पर्ची, आमजन को मिलेगी सहूलियत
विन्ध्य न्यूज ब्यूरो, मिर्जापुर।
आशीष तिवारी पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद मीरजापुर में अपराध नियन्त्रण एवं अपराधियों की धरपकड़ के साथ ही साथ आधुनिक तकनीकों, स्मार्ट ई पुलिस एप व पीआरवी के माध्यम से आम जन को पुलिस विभाग द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं में निरन्तर वृद्धि करते हुये पुलिस को जनसहयोगी बनाने की दिशा में नित नये प्रयोग किये जा रहे हैं तथा आम जन को अपराध नियन्त्रण, यातायात व्यवस्था बनाये रखने में पुलिस का सहयोग किये जाने हेतु प्रेरित किया जा रहा है।
इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यूपी डायल-100 के निरीक्षक शिवप्रताप वर्मा द्वारा जनपद के समस्त थानों में नियुक्त सीसीटीएनएस कर्मियों व पीआरवी कर्मियों को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जोड़कर पीआरवी द्वारा दी जाने वाली बीट सूचनाओं को थानों पर शत-प्रतिशत अंकित कराते हुये आवश्यक कार्यवाही करायी जा रही है। उक्त ग्रुप में पीआरवी कर्मियों द्वारा बीट सूचना के सम्बन्ध में सम्बन्धित थाने को सम्बोधित करते हुये मैसेज/फोटो पोस्ट कर दिया जाता है, जिसे सम्बन्धित थाने के सीसीटीएनएस कर्मी द्वारा थाने में अंकित कराते हुये आवश्यक कार्यवाही करायी जा रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर प्रारम्भ की गयी इस नयी व्यवस्था से प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही कराया जाना सम्भव हुआ है।
इसके अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मीरजापुर के निर्देश पर पीआरवी को प्राप्त होने वाले चोरी, नकबजनी, पर्स/चैन की छिनैती/चोरी, मोटरसाईकिल की छिनैती/चोरी के इवेन्ट में मौके पर पहुँचने पर पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना की सत्यता की जाँच कर घटना सत्य पाये जाने पर आवेदक को मौके पर ही एक पर्ची दी जायेगी जिसमें आवेदक एवं उसके साथ घटित घटना के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण अंकित किया जायेगा तथा इसकी एक प्रति थाने को भेजते हुये इस सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कराया जायेगा। आवेदक को प्रदान किये गये उक्त पर्ची की एक प्रति आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित रहने तक सम्बन्धित पीआरवी कर्मियों के पास सुरक्षित रखी जायेगी। इस प्रकार से पीड़ित/शिकायतकर्ता को थाने पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी एवं पर्ची पर अंकित किये गये विवरण से उसे अपने साथ घटित घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत एफआईआर तथा उसमें की गयी कार्यवाही की सूचना प्राप्त हो सकेगी। यह सुविधा केवल अज्ञात अभियुक्तों के प्रकरण में ही प्रारम्भ की गयी है। साथ ही साथ सम्बन्धित पीआरवी द्वारा पूर्ण रूपेण यह विश्वास हो जाने के पश्चात की घटना सत्य है आवेदक को पर्ची प्रदान की जायेगी। घटना/कालर के संदिग्ध होने अथवा नशे की हालत में पाये जाने पर यह कार्यवाही अमल में नहीं लायी जायेगी। इस सम्बन्ध में जनपद के सभी पीआरवी को 03 प्रकार के फार्म उपलब्ध कराये गये हैं, जिनमें से *प्रथम फार्म प्रारूप -पर्स/मोबाइल या चैन छिनैती के इवेंट में, द्वितीय फार्म प्रारूप-ताला तोड़कर या नकब लगाकर चोरी होने एवं तृतीय फार्म प्रारूप-वाहन चोरी के इवेंट में पीआरवी द्वारा सम्बन्धित आवेदक एवं थाना को भर कर प्रदान की जायेगी। उक्त प्रक्रिया के पालन हेतु पुलिस अधीक्षक मीरजापुर महोदय द्वारा दिनांक-16-07-2018 को आयोजित अपराध गोष्ठी में सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है।
इस प्रकार से आवेदक द्वारा काल करने के बाद मौके पर पहुँचने वाली पीआरवी द्वारा घटना की जाँच मौके पर करने एवं घटना सत्य पाये जाने पर आवेदक से घटना सम्बन्धी जानकारी प्राप्त की जायेगी तथा उसे एक पर्ची में अंकित किया जायेगा। यह पर्ची तीन प्रतियों में होगी जिसकी मूल सफेद रंग की प्रति सम्बन्धित थाने पर एफआईआर पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जायेगी। दूसरी गुलाबी रंग की प्रति आवेदक को मौके पर ही प्रदान की जायेगी, जिसके माध्यम से आवेदक घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत एफआईआर एवं उसमें की गयी कार्यवाही की जानकारी प्राप्त कर सकेगा। तीसरी पीले रंग की प्रति सम्बन्धित थाने द्वारा आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करने तक सम्बन्धित पीआरवी द्वारा सुरक्षित रखी जायेगी। उक्त सम्बन्ध में थाना को0शहर क्षेत्रान्तर्गत चौकी फतहां में संचालित पीआरवी-1076 द्वारा प्रथम कार्यवाही कराते हुये आवेदक को मौके पर पर्ची प्रदान किया गया तथा थाने में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया।