विन्ध्य न्यूज ब्यूरो, मिर्जापुर।
संभागीय परिवहन अधिकारी के0 डी0 सिंह गौर ने कहा कि प्रत्येक घायल व्यक्ति की जान आम आदमी के सहयोग से बच सकती है। नेक आदमी का कर्तव्य निभाते हुए हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है कि घायल व्यक्ति का मदद करे और उसे तुरंत अस्पताल पहुचाये। श्री सिंह ने सडक सुरक्षा जीवन रक्षा के तहत यातायात नियमो के पालन की अपील करते हुए कहाकि सडक सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि हम सभी सडक हादसे को रोकने का संकल्प ले।
आरटीओ श्री गौर ने बताया कि परिवहन आयुक्त पी0 गुरू प्रसाद और प्रमुख सचिव आराधना शुक्ला के दिशा निर्देश पर सडक सुरक्षा जागरूकता के लिए व्यापक कार्यक्रम का आयोजन लगातार किया जा रहा है।
सडक दुर्घटना को रोकने के उपाय बताते हुए संभाग के नागरिको से अपील किया है कि मोटरसाइकिल स्कूटर से यात्रा करते समय बीआईएस मार्का हेल्मेट अवश्य पहने। कार चालक एवं सहयात्री सीट बेल्ट का प्रयोग करे। ओवर स्पीड, जिग जैग ड्राइविंग, कलाबाजी न करे। बताया कि नशे, नीद या मोबाइल फोन का उपयोग करते समय कत्तई वाहन न चलाये।
एआरटीओ प्रशासन अलका शुक्ला ने बताया कि घायल व्यक्ति का मदद करने के लिए शुरू का एक घंटा गोल्डन आवर माना जाता है। इसीलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति से पुलिस द्वारा कोई पूछताछ नही होगी। घायल व्यक्ति का किसी भी अस्पताल मे तुरंत इलाज शुरू किया जाएगा। अस्पताल पहुचाने वाले व्यक्ति को दुर्घटना के संबंध मे गवाह बनने हेतु बाध्य नही किया जाएगा और न ही उन्हे अस्पताल के बिल भुगतान हेतु बाध्य किया जाएगा।
आरटीओ प्रवर्तन ओपी सिंह ने बताया कि आम जन एक्सीडेंट की अवस्था मे रोड सेफ्टी हवाट्स ऐप नंबर 8005441301 का उपयोग कर सकते है। डीएल एवं रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट के वेरीफिकेशन के लिए 8005441038 का प्रयोग किया जा सकता है।